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03 जून 2015

वाट्सअप,फेसबुक पर गलत कमेंट करा सकता है जेल।

वाट्सअप,फेसबुक पर गलत कमेंट करा सकता है जेल।
66ए को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है, इसके बावजूद सोशल साइटों पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सावधान रहने की जरूरत है। अभी भी कई धाराएं ऐसी हैं जिनके तहत आपत्तिजनक पोस्ट पर सजा का प्रावधान है।
फर्जी अकाउंट पर तीन साल तक की सजा:
किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अकाउंट बनाना और उसके फोटो का इस्तेमाल कानूनी तौर पर गलत है। ऐसा करने पर आईटी एक्ट की धारा 66सी के तहत तीन साल की सजा हो सकती है। दूसरे व्यक्ति के अकाउंट से छेड़छाड़ करने पर आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत सजा हो सकती है।
गाली देने पर तीन महीने की सजा:
वाट्सअप, फेसबुक या इंटरनेट के जरिए अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करता है, अश्लीलता फैलाता है, गाली देता है या ऐसी बातें करता है जिससे किसी को पीड़ा पहुंची हो तो उसके खिलाफ धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। उसे तीन महीने की सजा हो सकती है।
धार्मिक भावनाएं भड़काना: वाट्सएप,फेसबुक, ट्विटर जैसी साइटों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी धर्म के बारे मे आपत्तिजनक बातें लिखता है या धार्मिक प्रतीकों का अपमान करता है तो ऐसे मामले में आईपीसी की धारा 295ए के तहत मुकदमा हो सकता है। इसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल कैद का प्रावधान है।
सम्मान को ठेस पहुंचाना: फेसबुक पर किस के बारे में ऐसा कमेंट करना जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंची हो, तो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। मामला सिद्ध होने पर दोषी को दो साल तक की जेल हो सकती है।
देश के खिलाफ पोस्ट:
इसके अलावा अगर किसी पोस्ट में देश के खिलाफ बात लिखी हो। देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाई हो, देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाली बात लिखी हो तो आईपीसी की धारा 124ए के तहत मुकदमा दायर हो सकता है। इस मामले में उम्रकैद का प्रावधान है।
अफवाह फैलाना:
ऐसा कंटेंट जिसमें अफवाह फैलाकर भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई हो, आईपीसी की धारा 505 के तहत अपराध है।
कमेंट करने से पहले सोचें
आमतौर पर लोग किसी भी पोस्ट पर लाइक और कमेंट कर देते हैं। जल्दबाजी में कमेंट करना लोगों को मुशिकल में डाल सकता है। अगर पोस्ट में कंटेंट आपत्तिजनक है तो उस पर लाइक और कमेंट बिल्कुल न करें। ऐसा करने पर पोस्ट करने वाले के साथ-साथ आपको भी आईटी एक्ट के तहत उतनी सजा हो सकती है जितना आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को होगी।

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