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06 मई 2015

सलमान को सजा दिलवाने में पांच लोगों का रहा अहम रोल



एक्टर सलमान खान को आज हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई गई।
एक्टर सलमान खान को आज हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई गई।
मुंबई. 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में सजायाफ्ता एक्‍टर सलमान खान को बुधवार को हाईकोर्ट ने दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन उनकी मुश्किल अभी खत्‍म नहीं हुई है। शुक्रवार को हाईकोर्ट के फैसले पर यह निर्भर करेगा कि सलमान जेल जाएंगे या नहीं। सलमान को सजा दिलाने में पांच लोगों का अहम रोल रहा है। ये हैं- प्रदीप घरत (सरकारी वकील), आभा सिंह (वकील), सेशंस कोर्ट के जज डीडब्ल्यू देशपांडे, अशोक पांडे (ड्राइवर) और रविंद्र पाटिल (पूर्व बॉडीगार्ड)।
1. प्रदीप घरत (सरकारी वकील) ने सलमान के गवाह को झूठा साबित किया

करीब 50 साल के प्रदीप सरकारी वकील हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में घरत ने कहा कि जैसे ही आरोपी पक्ष ने अशोक सिंह को मुख्य गवाह के तौर पर पेश किया तो उन्हें यकीन हो गया कि सलमान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। घरत के मुताबिक ‘यह कैसे संभव है कि अशोक सिंह 13 साल से सलमान की गाड़ी चला रहा था। घटना के दिन भी वह गाड़ी चला रहा था जैसा कि आरोपी पक्ष दावा करता है। लेकिन सवाल यह है कि दोषी होने के बावजूद वह 12 साल तक चुप बैठा रहा और एक दिन अचानक से अवतार बनकर सामने आता है।’ घरत ने सलमान के खिलाफ एक और मजबूत गवाह पेश किया और वह था कल्पेश वर्मा। कल्पेशन ने मैरियट होटल की पार्किंग से सलमान को उनकी लैंड क्रूजर गाड़ी निकाल कर दी थी। उसने सलमान को ड्राइविंग सीट पर बताया था। घरत के मुताबिक सलमान ने कल्पेश को पांच सौ रुपए टिप भी दी थी। यह बात अदालत में साबित हो गई।

2. आभा सिंह (वकील)

वकील आभा सिंह ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पुलिस सलमान को बचाने की कोशिश कर रही है। आभा सिंह पूर्व आईपीएस वाईपी सिंह की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आभा ने कुल पांच याचिकाएं दायर की थीं। उन्होंने सवाल उठाया था कि जब कार में सलमान के साथ सवार रहे रवींद्र पाटिल की मौत हो गई थी, तो उनके साथ कार में सवार रहे कमाल खान को चश्मदीद गवाह क्यों नहीं बनाया गया? अपनी याचिका में आभा सिंह ने घटना के वक्त सलमान के साथ रहे उनके पुलिस बॉडीगार्ड का पक्ष बहुत सशक्त तरीके से रखा था। आभा सिंह ही वह वकील हैं जिन्होंने आरोपी पक्ष द्वारा अशोक सिंह को ड्राइवर के रूप में पेश किए जाने पर सख्त आपत्ति दर्ज कराते हुए अदालत में कहा था कि अशोक को 12 साल तक अपनी गलती का अहसास क्यों नहीं हुआ।
3. सेशन जज डीडब्ल्यू देशपांडे

सेशन जज डीडब्ल्यू देशपांडे ने सलमान खान को इस मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। उन्होंने साल 2013 में इस केस की सुनवाई शुरू की थी। देशपांडे के अधिकार क्षेत्र में आने के बाद इस केस में तेजी से सुनवाई हुई। देशपांडे ने ही मार्च में कहा था कि इस केस में फैसला आने तक मीडिया संयम से रिपोर्टिंग करे।
4. अशोक सिंह (ड्राइवर)

अशोक सिंह इस मामले में तब सामने आया जब मामला करीब 12 साल से ज्यादा तक अदालत में चल चुका था। बचाव पक्ष ने अशोक सिंह को सलमान का ड्राइवर बताते हुए कहा कि घटना के वक्त अशोक ही गाड़ी चला रहा था। लेकिन सरकारी पक्ष ने कहा कि अगर अशोक ही गाड़ी चला रहा था तो वह 12 साल तक सामने क्यों नहीं आया? अशोक सिंह का दांव आरोपी पक्ष को उल्टा पड़ गया क्योंकि अदालत ने उसे झूठा गवाह मानते हुए गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
5. रविंद्र पाटिल (पूर्व बॉडीगार्ड)

रविंद्र पाटिल मुंबई पुलिस में कॉन्स्टेबल थे। पाटिल की मौत 2007 में टीबी से हो गई थी। घटना के दिन 28 सितंबर, 2002 को वह सलमान के पुलिस एस्कॉर्ट में थे। कोर्ट को दिए अपने बयान में उन्होंने बताया था कि घटना के दिन सलमान और कमाल खान एक पार्टी में शामिल होने जुहू जा रहे थे। पाटिल ने बताया था कि सलमान गाड़ी खुद चला रहे थे और बार से निकलने के बाद वे जेडब्ल्यू मैरियट होटल गए थे। पाटिल ने अपने बयान में कहा था कि सलमान नशे में थे और मैंने उन्हें ड्राइविंग से रोका भी था, लेकिन वह नहीं माने। बचाव पक्ष ने इसके जवाब में कहा था कि चूंकि पाटिल की मौत हो गई है और इस वजह से वह उनसे जिरह नहीं कर सका। अदालत ने इस तर्क को नहीं माना।

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