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15 अप्रैल 2015

जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया तो ट्रेन होगी जब्त!


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हिमाचल प्रदेश की ऊना अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुआवजा ना देने पर उत्तर रेलवे की जनशताब्दी एक्सप्रेस को जब्त करने के निर्देश दिए हैं. अदालत में भूमि मुआवजे को लेकर चल रहे दो मामलों में ये आदेश सुनाया गया है और उत्तर रेलवे को गैरजिम्मेदाराना रवैये के लिए फटकार भी लगाई है।
कोर्ट ने रेलवे विभाग को 16 अप्रैल तक इस मामले पर संज्ञान लेने को कहा है, अगर रेलवे विभाग इस मामले का संज्ञान नहीं लेता तो 16 अप्रैल को ऊना में ही जनशताब्दी ट्रेन जब्त हो सकती है. तलवाड़ा रेलवे ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण करके मालिकों को उचित मुआवजा न देने पर कोर्ट ने जनशताब्दी ट्रेन को अटैच करने के निर्देश दिए हैं.
शिकायतकर्ता मेला राम और मदन लाल के वकील अरूण सैणी ने बताया कि 1998 में रेलवे विभाग द्वारा शिकायतकर्ताओं की जमीन का अधिग्रहण किया था और इसकी एवज में उचित मुआवजा नहीं दिया गया था.
इसे लेकर शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दिसंबर 2011 में अदालत ने रेलवे विभाग को शिकायतकर्ता मेला राम को 8 लाख 91 हजार 424 रूपये और मदन लाल को 26 लाख 53 हजार 814 रूपये मुआवजा अदा करने के आदेश सुनाया.
अदालत के फैसले के खिलाफ रेलवे विभाग ने हाईकोर्ट में अपील की. 2013 में हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया.
इसके बाद किसानों ने दोबारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में एक्जीक्यूशन के लिए केस दायर किया। 9 अप्रैल को कोर्ट ने जनशताब्दी ट्रेन को अटैच करने के आदेश जारी कर दिए.

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