चंडीगढ़: महाराष्ट्र के बाद अब हरियाणा की बीजेपी सरकार ने
राज्य में बीफ की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा,
गोवध पर 10 साल के सश्रम कारावास की सजा का प्रस्ताव भी रखा है। वर्तमान
कानून के तहत सिर्फ पांच साल की सजा का प्रावधान है। राज्य के पशुपालन
मंत्री ओपी धनकड़ की ओर से शनिवार शाम जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है
कि यह बैन डिब्बाबंद बीफ पर भी लागू होगा। बता दें कि पिछली सरकार में
डिब्बाबंद बीफ की खरीद-फरोख्त को कानूनी मंजूरी मिली हुई थी।
उधर, गोवा से खबर है कि राज्य में बीते कुछ महीनों से बीफ की बढ़ती
किल्लत के बाद राज्य की बीजेपी सरकार ने पड़ोस के राज्यों से बीफ इम्पोर्ट
करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद से शनिवार से होटलों में दोबारा से
बीफ परोसा जाने लगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के पशुपालन
मंत्री पर बीफ की शॉर्टेज से निपटने में नाकाम रहने के बाद यहां के ईसाई
अल्पसंख्यक समुदाय का काफी दबाव बढ़ गया था। इस फैसले के बाद बीफ आसपास के
राज्यों से इम्पोर्ट करके गोवा के प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा।
हरियाणा में बेहद कड़े कानून बनाना चाहती है सरकार
हरियाणा के पशुपालन मंत्री की ओर से साफ किया गया है कि गोवध पर मर्डर की धारा 302 के तहत मामला दर्ज नहीं होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी शासित महाराष्ट्र सरकार राज्य में बीफ पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके अलावा, गोवध पर पांच साल जेल की सजा भी तय की है। हरियाणा के पशुपालन मंत्री ने बताया कि गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन बिल राज्य के बजट सेशन के दौरान पेश किया जाएगा। मंत्री के मुताबिक, विभिन्न राज्यों में इस संदर्भ में लागू कानूनों का अध्ययन करके यह बिल तैयार किया गया है। इस बिल में गोवध पर दस साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा, बीफ ले जा रहे वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और उसके ड्राइवर पर भी कार्रवाई होगी।
हरियाणा के पशुपालन मंत्री की ओर से साफ किया गया है कि गोवध पर मर्डर की धारा 302 के तहत मामला दर्ज नहीं होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी शासित महाराष्ट्र सरकार राज्य में बीफ पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुकी है। इसके अलावा, गोवध पर पांच साल जेल की सजा भी तय की है। हरियाणा के पशुपालन मंत्री ने बताया कि गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन बिल राज्य के बजट सेशन के दौरान पेश किया जाएगा। मंत्री के मुताबिक, विभिन्न राज्यों में इस संदर्भ में लागू कानूनों का अध्ययन करके यह बिल तैयार किया गया है। इस बिल में गोवध पर दस साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा, बीफ ले जा रहे वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और उसके ड्राइवर पर भी कार्रवाई होगी।
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