फाइल फोटो: मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी।
समस्तीपुर. बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ
समस्तीपुर व्यवहार न्यायलय ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायलय
ने सीएम की ओर से जहानाबाद जिले के हरिद्वार स्कूल में दिए गए भाषण को लेकर
ये निर्देश दिया है। जजों के बारे में दिए गए इस बयान के खिलाफ समस्तीपुर
के एक अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए
कोर्ट ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने को कहा है।
चकमेहसी थाना क्षेत्र के नामापुर निवासी अधिवक्ता रविशंकर चौधरी की ओर
से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि जहानाबाद जिले के हरिद्वार स्कूल
में दिए गए भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा था, ''जजों द्वारा गरीबों से सबूत
व साक्ष्य मांगा जाता है। कानून के जानकार लोग इसका लाभ उठाते हैं। इस
कारण से गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता है।''
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