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28 दिसंबर 2014

होर्डिंग्स लगाने वाले हैं मानसिक रोगी


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हैदराबाद हाईकोर्ट ने व्यस्त मार्गों पर प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, मंत्रियों समेत अन्य राजनेताओं के विज्ञापन, कट-आउट्स, मूर्तियां, बैनर, होर्डिंग्स लगाने वालों को मनोरोगी, विक्षिप्त करार दिया और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की सरकारों को सभी मूर्तियों, कट-आउट्स, फ्लेक्स, बैनर, जन्मदिन की बधाई देते संदेश और बड़े पैनल्स जैसे अवैध ढांचों को तत्काल हटवाने के निर्देश दिए हैं.
मुख्य न्यायाधीश कल्याण ज्योति सेनगुप्ता और न्यायाधीश संजय कुमार की पीठ ने कहा ‘हमें यकीन है कि जिन हस्तियों के चित्र और मूर्तियां सड़कों पर लगाई जाती है, उन्हें भी यह अच्छा नहीं लगता होगा. संबंधित संस्थाओं से अनुमति लिए बिना इस तरह के ढांचे खड़े कर दिए जाते हैं।’
पीठ, प्रकाशम जिले के नागरिक एस. मुरलीकृष्णा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जिनकी मांग थी कि जिले की दो पंचायतों के सरपंचों को 15 फीट चौड़ी सड़क पर मूर्ति लगाने के लिए मंचनुमा ढांचा बनाने से रोके.
इस पर बेंच ने कहा कि इस तरह के ढांचे किसी अराजक राष्ट्र में ही खड़े किए जाते हैं, लोकतंत्र में नहीं.

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