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10 नवंबर 2014

हाईकोर्ट की फटकार, कहा- रामपाल बंकर में भी छिपे हों तो अरेस्ट करके लाओ

फोटो- बरवाला स्थित संत रामपाल के आश्रम से कुछ दूरी पर आंसू गैस के गोले दागने वाली मशीन के साथ तैनात पुलिस का जवान।
 
चंडीगढ़/हिसार. गिरफ्तारी वारंट के बावजूद सतलोक आश्रम के बाबा रामपाल सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर जस्टिस एम जयपॉल व जस्टिस स्नेह पराशर की बेंच ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए बाबा के खिलाफ नए सिरे से गैरजमानती वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि रामपाल को कोर्ट लाना सरकार की जिम्मेदारी है। 17 नवंबर को सुबह 10 बजे उन्हें पेश करना होगा। 

बेंच ने कहा कि रामपाल किसी बंकर में भी हैं तो उन्हें वहां से अरेस्ट करके लेकर आएं। ऐसा नहीं हुआ तो होम सेक्रेटरी और डीजीपी को कोर्ट में पेश होना होगा। बेंच ने कहा, "रामपाल यह न समझें कि कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते।' मामला हिसार कोर्ट में 14 जुलाई को पेशी के दौरान बाबा के समर्थकों द्वारा हंगामा करने का है। इस पर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था। कई सुनवाई पर बाबा पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। उन्हें सोमवार को पेश होना था।
 
एमिकस क्यूरी ने कहा-हरियाणा सरकार व बाबा के बीच सांठगांठ
बेंच ने बाबा के वकील आरएस राय से पूछा कि बाबा क्यों नहीं आए? इस पर वकील ने कहा कि वे बीमार हैं। मेडिकल बोर्ड ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इसलिए उन्हेें ठीक होने तक पेशी से छूट दी जाए। इस पर कोर्ट के सहयोगी वकील (एमिकस क्यूरी) अनुपम गुप्ता ने कहा कि उन्हें मेडिकल रिपोर्ट की गंभीरता पर ही शक है। हरियाणा सरकार और बाबा रामपाल के बीच सांठगांठ है। सरकार बाबा को पेश से छूट दिलाने के बहाने खोज रही है।
 
बीमार बताने वाला मेडिकल बोर्ड भी खारिज किया अदालत ने
हाईकोर्ट ने डीजीपी और डीसी की स्टेटस रिपोर्ट पर भी सरकार को फटकार लगाई। डीजीपी और डीसी की स्टेटस रिपोर्ट में विरोधाभास पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। इसमें बताया गया था कि रामपाल बेहद बीमार हैं। हिसार के डीसी ने डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित कर बाबा का हेल्थ चेकअप कराया था। हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को ही खारिज कर दिया। बेंच ने कहा डीसी को मेडिकल बोर्ड बनाने को किसी ने नहीं कहा था। यह सब पुलिस ने अपना चेहरा बचाने के लिए किया है। 
 
बाबा के अनुयायी ढाका गिरफ्तार, बेल
राष्ट्रीय सामाजिक सेवा समिति के अध्यक्ष और बाबा रामपाल के अनुयायी राम कंवर ढाका को पुलिस ने गिरफ्तार कर हाईकोर्ट में पेश किया। ढाका के मामले में बेंच ने निर्देश दिया कि वे इस मामले की हर सुनवाई पर हाईकोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने उन्हें सोमवार को ही चंडीगढ़ के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर जमानत लेने के आदेश दिए। ढाका शाम 4 बजे जिला अदालत में सीजेएम के समक्ष पेश भी हो गए। अदालत ने उन्हें दो लाख रुपए के बांड पर जमानत दे दी।

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