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03 सितंबर 2014

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा-ऐसे तो 200 साल में भी साफ नहीं होगी गंगा




नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि गंगा की सफाई को लेकर केंद्र सरकार का जो एक्‍शन प्‍लान है, उससे आने वाले 200 सालों में भी ऐसा नहीं किया जा सकता। केंद्र की योजनाओं की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वह तीन हफ्ते के अंदर गंगा की सफाई से जुड़ा चरणबद्ध प्‍लान पावर प्‍वाइंट प्रेजेेंटेशन बनाकर पेश करे।


कोर्ट ने कहा, "आपका एक्‍शन प्‍लान देखकर ऐसा लगता है कि गंगा 200 साल बाद भी साफ नहीं होगी। आपको ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिससे गंगा को अपनी खोई हुई गरिमा वापस मिले और आने वाली पीढ़ी इसे देख सके। हमें नहीं लगता कि हम ऐसा होते देख पाएंगे भी कि नहीं।" केंद्र सरकार की ओर से 2500 किमी में फैली इस नदी की सफाई पर दिए गए हलफनामे को कोर्ट ने बहुत ज्‍यादा ब्‍यूरोक्रेटिक माना। कोर्ट ने कहा, ''हम मुद्दे को लेकर बनाई गई कमिटियों और दूसरी गहरी बातों में नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि एक आम आदमी गंगा की सफाई की प्रक्रिया कैसे समझे। अच्‍छा यही होगा कि आप हमें एक पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखा सकें।''

सरकार की ओर से बहस करते हुए सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा था कि इलाहाबाद में गंगा सबसे ज्‍यादा प्रदूषित है। उन्‍होंने कहा कि जब वह इलाहाबाद गए, तो उन्‍हें डुबकी लगाने को कहा गया, लेकिन उन्‍होंने इसके प्रदूषित होने की वजह से इनकार कर दिया। बता दें कि सरकार ने अपने हलफनामे ने कहा था कि वह गंगा की सफाई को लेकर प्रतिबद्ध है और यह उसकी सर्वोच्‍च प्राथमिकता में शामिल है। हलफनामे के मुताबिक, आईआईटी के कुछ एक्‍सपट़र्स से इस संदर्भ में मदद मांगी गई है और साल के आ‍ख‍िर तक योजना को आखिरी रूप दे दिया जाएगा।

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