फोटो: हाल ही में विदेश्ा दौरे पर गए पीएम मोदी अलग-अलग लुक में नजर आए थे।
लखनऊ/इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी
को उनके द्वारा लोकसभा चुनाव में खर्च की गई रकम और शपथ-पत्र में पत्नी
के बारे में दी गई जानकारी से जुड़े एक मामले में नोटिस जारी किया। लोकसभा
चुनाव में मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय
द्वारा हाईकोर्ट में बीते 30 जून को याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप
लगाया गया था कि मोदी ने चुनाव में 50 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि चुनाव
आयोग ने खर्च की सीमा 70 लाख रुपए तय की है। इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया
गया कि मोदी ने चुनावी शपथ पत्र में पत्नी की जानकारी से जुड़े कई कॉलम
खाली छोड़ दिए। आरोप लगाया गया है कि मोदी ने हलफनामे में पत्नी जसोदाबेन
के पैन कार्ड के ब्यौरे और आय के कॉलम खाली छोड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट के
निर्देशों का उल्लंघन हैं।
मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। जस्टिस वी के शुक्ला ने नोटिस
को रजिस्टर्ड पोस्ट व साधारण पोस्ट के जरिए भेजने और अखबारों में भी
प्रकाशित कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर अजय राय का कहना है कि
मोदी ने गलत एफिडेविट जमा करके चुनाव लड़ा, इसके लिए हाईकोर्ट में अपील
दायर की गई है।
कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के मुकाबले कम किया खर्च
वाराणसी चुनाव में मोदी ने जो चुनावी खर्च हलफनामे में दिखाया है, वह अजय राय और केजरीवाल
से बहुत कम है। मोदी के दिए ब्योरे के मुताबिक, उन्होंने लोकसभा चुनाव में
केवल 37 लाख, 62 हजार रुपए खर्च किए। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने
54 लाख, 45 हजार रुपए खर्च होने का ब्योरा दिया। इसके अलावा, आम आदमी
पार्टी के अरविंद केजरीवाल
ने चुनाव में 50 लाख, 10 हजार रुपए खर्च का ब्योरा दिया। हाईकोर्ट में
दायर याचिका में सवाल उठाया गया है कि सबसे अधिक रैलियां और हेलिकॉप्टर से
दौरा करने वाले मोदी सबसे कम खर्चे में कैसे चुनाव लड़ गए?
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