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21 मार्च 2014

शिवसेना के शिर्डी से लोकसभा उम्‍मीदवार को तीन साल की जेल



मुंबई. महाराष्‍ट्र में शिवसेना के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व मंत्री बबनराव गोलाप को भ्रष्‍टाचार के एक मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। मुंबई की स्‍पेशल एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो कोर्ट ने इस मामले में उनकी पत्‍नी शशिकला को भी दोषी पाया और उन्‍हें भी तीन साल की जेल की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्‍त कोर्ट ने उनके ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गोलाप को शिवसेना ने शिर्डी लोकसभा का उम्‍मीदवार बनाया था। 
 
गोलाप मौजूदा समय में विधायक हैं और 1995 में बीजेपी-शिवसेना की सरकार में सामाजिक कल्‍याण मंत्री थे। बाद में उनके ऊपर भ्रष्‍टाचार के आरोप लगे और 1999 में उन्‍होंने अपना इस्‍तीफा दे दिया था।
 
गोलाप के विरुद्ध 1999 में एनजीओ 'भ्रष्‍टाचार निर्मुलां कीर्ति समिति' के मिलिंद यावात्‍कर ने केस दायर किया था। इस एनजीओ की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता अन्‍ना हजारे ने की थी। इस केस में उनके ऊपर मंत्री रहते हुए भ्रष्‍टाचार के आरोप लगाए गए थे। गोलाप पर आय से ज्‍यादा संपत्ति पाई गई थी।

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