महिला का बयान धारा-164 के तहत दर्ज किया गया है। उसने कहा, 'मैंने भारती को इसलिए पहचाना क्योंकि वे 15 जनवरी की रात आए थे। अगले दिन वे टीवी पर नजर आए। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने ही हमें भीड़ से बचाया।' धारा 164 के तहत दर्ज बयान अदालत में भी माना जाता है। इस बयान के बाद भाजपा, कांग्रेस और महिला संगठनों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भारती को बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने तो यहां तक कह दिया कि यदि भारती को नहीं हटाया गया तो समर्थन वापस ले लेंगे। 'आप' के सदस्य कैप्टन गोपीनाथ और 'आप' के बाकी विधायक पहले ही भारती को हटाने की मांग कर चुके हैं। इस सबके बीच मुख्यमंत्री की ओर से तो कोई बयान नहीं आया पर आप ने रुख साफ कर दिया। कहा, 'मामले में न्यायिक जांच जारी है। रिपोर्ट आने तक भारती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।'
क्या है मामला
सोमनाथ भारती 15 जनवरी की रात कुछ लोगों के साथ खिड़की एक्सटेंशन पहुंचे। उनका दावा था कि अफ्रीकी लोग ड्रग्स रैकेट और वेश्यावृत्ति कर रहे हैं। पुलिस वालों को बुलाकर उन्होंने छापा मारने को भी कहा। लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए मना कर दिया कि बिना वारंट के रात में कार्रवाई नहीं करेंगे। अगले दिन युगांडा की पांच महिलाओं ने भारती और उनके समर्थकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। उप राज्यपाल ने न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए।
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