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14 अक्तूबर 2013

मलेशियाई कोर्ट का फरमान, गैर मुस्लिम नहीं लिख सकते 'अल्लाह'



पुत्रजय, मलेशिया। मलेशिया की एक अदालत ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि कोई भी ईसाई समाचार पत्र ईश्वर के लिए 'अल्लाह' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अदालत के फैसले से इस मुस्लिम बहुल देश में न केवल धार्मिक तनाव को हवा मिलने बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर सवाल उठने की आशंका बढ गयी है।

मलेशिया की अपीलीय अदालत के तीन मुस्लिम जजों ने सर्वसम्मति से इस संबंध में एक निचली अदालत के 2009 में दिए फैसले को पलट दिया जिसमें मलय भाषा के एक समाचार पत्र को ईश्वर के लिए 'अल्लाह' शब्द के इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद अपान्दी अली ने फैसले में कहा, "अल्लाह शब्द का इस्तेमाल ईसाई धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। अगर इस समुदाय के लोग अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भ्रम पैदा होगा।

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