सुप्रीम
कोर्ट ने एक फैसले में पुलिस को निर्देश देते हुए कहा है कि वह सोशल
साइट्स पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखने वाले व्यक्ति को बगैर वरिष्ठ पुलिस
अधिकारी या पुलिस महानिरीक्षक की मंजूरी के गिरफ्तार नहीं करे।
गौरतलब है विभिन्न सोशल साइट पर कथित
आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखने के कारण पुलिस द्वारा लोगों को परेशान करने की
बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने 16 मई को उक्त निर्देश दिया।
सुप्रीम के निर्देशानुसार जिले के वरिष्ठ
पुलिस अधिकारी या पुलिस महानिरीक्षक की मंजूरी के बगैर अब किसी व्यक्ति को
गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।
न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति
दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने वेबसाइट पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले
व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर पूरी तरह रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने से
इंकार करते हुये कहा कि राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के परामर्श पर
सख्ती से अमल करना चाहिए।
केन्द्र सरकार के इस परामर्श में कहा गया था
कि पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक स्तर के वरिष्ठ
पुलिस अधिकारी की अनुमति के बगैर ऐसे मामले में व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं
किया जाना चाहिए। न्यायालय के आदेश के साथ ही 9 जनवरी को जारी केन्द्र
सरकार के परामर्श पर अमल करना राज्य सरकारों के लिए अब अनिवार्य हो गया है।
न्यायाधीशों ने अपने आदेश में कहा, हम राज्य
सरकारों को निर्देश देते हैं कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले इन
दिशानिर्देशों (केन्द्र के) पर अमल सुनिश्चित किया जाये। न्यायाधीशों ने
कहा कि न्यायालय किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से राज्य सरकारों को रोक
नहीं सकता है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66-ए पर शीर्ष
अदालत ने कोई रोक नहीं लगायी है और यह प्रावधान अभी भी सांविधानिक दृष्टि
से वैध है।
फेसबुक पर टिप्पणियां लिखने वाले लोगों की
गिरफ्तारी को लेकर उपजे जनाक्रोश के मद्देनजर नौ जनवरी को केन्द्र सरकार ने
सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये परामर्श जारी किया
था। इसमें कहा गया था कि ऐसे मामलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की
पूर्वानुमति के बगैर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाये।
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