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18 अप्रैल 2013

गलत नाम से पासपोर्ट जारी करने पर रु. 5000 जुर्माना



जयपुर/जोधपुर.जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच के अध्यक्ष सत्यदेव टाक व अन्य सदस्यों ने गलत नाम से पासपोर्ट जारी करने के कारण पासपोर्ट कार्यालय जयपुर पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें परिवादी को मानसिक व आर्थिक क्षति के बदले 3000 रुपए और खर्च के 2000 रुपए शामिल है। ये जुर्माना निर्णय की तारीख से एक माह के अंदर अदा करना होगा।  
 
शांति विहार पांचबत्ती चौराहा निवासी धर्मवीर सिंह चौहान की ओर से दायर वाद के अनुसार जयपुर पासपोर्ट कार्यालय में 11 जुलाई, 2003 को अपना पासपोर्ट जारी करवाया था। उस समय वह नाबालिग था। बालिग होने के बाद उसने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया। इस पर पासपोर्ट कार्यालय ने 4 अगस्त, 2008 को नया पासपोर्ट जारी कर दिया, लेकिन उसमें उसका नाम धर्मवीर की जगह फरमवीर सिंह लिख दिया। उसने कार्यालय से गलती सुधारने के लिए संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 
 
गलती की व सही करने के पैसे मांगे
 
यहां तक कि त्रुटि सुधार के लिए अलग से शुल्क जमा कराने की बात कही गई। परिवादी का कहना था कि उसने सूचना उपलब्ध कराने में कोई गलती नहीं की है और कार्यालय की गलती के कारण उसे व्यावसायिक व शोधकार्य के लिए वीजा भी नहीं मिल सका और उसको 23 जुलाई, 2010 को नोटिस भिजवाना पड़ा। 
 
उपभोक्ता मंच में वाद दायर करने के बाद पासपोर्ट कार्यालय की ओर से कहा गया कि पहले तो परिवादी ने अपने नाम के पहले अक्षर डी की लाइन बड़ी करते हुए पी की तरह लिखा, इसलिए कम्प्यूटर में धर्मवीर की जगह फर्मवीर जारी हो गया। उन्होंने नोटिस प्राप्त होने के बाद परिवादी का नया पासपोर्ट बिना किसी शुल्क के सुधार कर 10 नवंबर 2010 को पंजीकृत डाक से भिजवा दिया। इस पर मंच ने कहा कि नोटिस मिलने के बाद पासपोर्ट में सुधार किया है, इसलिए परिवादी का आंशिक वाद स्वीकार कर 5 हजार जुर्माना लगाया जाता है।

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