दोस्तों एक वकील और वोह भी आपराधिक मामलों की लगातार पेरवी करने का अनुभव
रखने वाला होने के कारण अभी हाल ही में जो फेसला आया है उससे मन आहत है और
में सोचता हूँ क्यूँ नहीं भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर दंड प्रक्रिया
संहिता की धारा 360 और प्रोबेशन ऑफ़ ओफ़ेनडर एक्ट तथा भुगती हुई सजा पर छोड़ने
के प्रावधान को खत्म करने मांग करूं आपका क्या कहना है भाई प्लीज़
मार्द्र्शन करें ........अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
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