नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को 1993 के मुंबई सीरियल
ब्लास्ट मामले में फैसला देगी। इन विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे। करीब
713 लोग घायल हुए थे।
टाडा कोर्ट ने इस मामले में 100 लोगों को दोषी करार दिया था। इनमें से 12 को मौत और 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। अधिकतर लोगों ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
वहीं, सीबीआई ने 57 लोगों की सजा बढ़ाने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट संजय दत्त की अपील पर भी फैसला देगी। उनको अवैध हथियार रखने का दोषी करार दिया गया था। उन्हें इसके लिए छह साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
टाडा कोर्ट ने इस मामले में 100 लोगों को दोषी करार दिया था। इनमें से 12 को मौत और 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। अधिकतर लोगों ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
वहीं, सीबीआई ने 57 लोगों की सजा बढ़ाने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट संजय दत्त की अपील पर भी फैसला देगी। उनको अवैध हथियार रखने का दोषी करार दिया गया था। उन्हें इसके लिए छह साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
बॉलीवुड स्टार संजय दत्त को टाडा कोर्ट ने नवंबर 2006 में 9mm पिस्टल
और एक AK 56 राइफल को अवैध रुप से रखने का दोषी ठहराया था. हालांकि अदालत
ने संजय को आपराधिक साजिश रचने के आरोपों से बरी कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट, टाडा कोर्ट कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले 100 से
अधिक लोगों की अपील पर ये फैसला सुनाने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने इस
मामले की सुनवाई नवंबर 2011 में शुरु किया था.
शीर्ष अदालत ने इस मामले में अगस्त 2012 को अपना फैसला सुरक्षित रख
लिया था. गौरतलब है कि 1993 में हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की
मौत हो गई थी और 713 लोग घायल हुए थे. धमाकों से उस समय करीब 27 करोड़ से
ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था.
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