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19 मार्च 2013

केवल 196 सांसदों की मौजूदगी में पास हुआ महिला सुरक्षा बिल


 
नई दिल्‍ली. महिला सुरक्षा बिल लोकसभा में पारित हो गया है। बुधवार को इसे राज्‍यसभा में पेश किया जा सकता है। राष्‍ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। हालांकि हैरानी इस बात पर हुई कि जिस वक्‍त यह बिल सदन में पारित हो रहा था, उस वक्‍त कई मंत्री और सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। इनमें कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र और पार्टी उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्‍त इस बिल पर वोटिंग हो रही थी उस वक्‍त महज 196 सांसद ही सदन में मौजूद थे।
इस बिल पर वोटिंग से पहले बहस के दौरान जद(यू) अध्‍यक्ष शरद यादव ने अजीब बयान भी दिया। घूरना या पीछा करने को अपराध की श्रेणी में रखे जाने के मसले पर उन्‍होंने कहा, 'हम लोगों में कौन ऐसा शख्‍स होगा जिसने कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया हो? अगर पीछा नहीं करेंगे तो मुहब्‍बत का इजहार कैसे करेंगे?' शरद यादव का कहना था कि घूरना या पीछा करने को अपराध की श्रेणी में रखे जाने से पुरुषों की मुसीबत बढ़ जाएगी। शरद यादव ने फिल्‍मों में चल रहे आइटम नंबर के गानों पर जमकर चुटकी ली। उन्‍होंने कहा कि 'शीला की जवानी' और 'मुन्‍नी की बदनामी' पर सरकार क्‍या कर रही है? टीवी चैनलों पर उत्तेजना बढ़ाने वाले विज्ञापन दिनभर आते रहते हैं, सरकार को इन सब पर भी सोचना चाहिए।
लोकसभा में इस बिल पर वोटिंग के दौरान कुछ संशोधन प्रस्‍ताव पेश किए गए। तेजाब से हमला करने पर उम्रकैद की सजा का संशोधन प्रस्‍ताव गिर गया। इसी तरह, मानव तस्‍करी के लिए उम्रकैद पर भी प्रस्‍ताव गिर गया। आपसी सहमति से सेक्‍स की न्‍यूनतम उम्र 18 साल होगी।
बिल में किसी लड़की या महिला का पीछा करने को गैर जमानती अपराध माना गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्‍वराज ने इसका समर्थन करते हुए हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा का उदाहरण दिया जो एयर होस्‍टेस गीतिका शर्मा की खुदकुशी मामले में आरोपी हैं। हालांकि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सदन में यह साफ किया कि पीछा करने के आरोपी को पहली बाद जमानती अपराध माना जाएगा जबकि दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर उसे जमानत नहीं मिलेगी। सड़क पर जाती किसी लड़की या महिला को घूरना या ताक-झांक करना भी जमानती अपराध होगा यानी इस अपराध के लिए जेल की सजा नहीं होगी बल्कि थाने से ही जमानत मिल जाएगी।

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