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02 जनवरी 2013

एक से अधिक विवाह को कुरान भी नहीं देता बढ़ावा


नई दिल्‍ली. दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि पवित्र कुरान एक से अधिक विवाह करने की अनुमति तो देता है, मगर केवल विशेष परिस्थितियों में। कुरान इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देता है। रोहिणी कोर्ट ने एक युवती का जबरन शादीशुदा व्यक्ति से निकाह कराने के मामले में आरोपी मौलवी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
कोर्ट ने कहा कि शरियत कानून विशेष परिस्थितियों, सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन या चैरिटी के उद्देश्य से ही बहुविवाह की इजाजत देता है। अडिशनल सेशन जज कामिनी लॉ ने कहा कि बहुविवाह पर मुस्लिम देशों में भी रोक लगाई जा रही है, तो फिर भारत जैसे उदारवादी गणतांत्रिक देश में इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है।

अडिशनल सेशन जज कामिनी लॉ ने मौलवी मुस्तफा राजा को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी उस अपील को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि शरियत कानून व्यक्ति को एक ही समय पर चार विवाह करने की अनुमति देता है।
जज ने अपने फैसले में कहा, 'शरियत कानून से चलने वाले देशों में भी एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी का इजाजत विशेष परिस्थितियों में मिलती है। मसलन पहली पत्नी बीमार हो या बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो। ऐसी परिस्थितियों में पहली पत्नी की रजामंदी से दूसरी शादी की इजाजत है। पवित्र कुरान विशेष परिस्थितियों में चार शादियों तक की इजाजत देता है, लेकिन इसे बढ़ावा नहीं देता है।'

अदालत ने कहा कि मुस्लिम आबादी वाले बहुत से सेक्युलर देशों जैसे- टर्की और ट्यूनीशिया में किसी भी परिस्थिति में बहुविवाह गैरकानूनी है। जहां इजाजत है भी, वहां भी बहुत छोटे से समुदाय में इसका चलन है। ऐसे में भारत जैसे गणतांत्रिक देश में इस तरह की कार्रवाई को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। पुलिस के अनुसार, इस मामले में मौलवी मुस्तफा राजा ने युवती का नदीम खान से जबर्दस्ती निकाह करवा दिया था। युवती ने इसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था।
युवती की शिकायत के मुताबिक, नदीम पहले से विवाहित है और उसके तीन बच्चे हैं। मौलवी ने युवती के माता-पिता और उसकी मर्जी के बिना 2011 में नदीम से निकाह करा दिया। निकाह से पहले नदीम ने पहली पत्नी से अनुमति नहीं ली थी। आरोप है कि नदीम ने युवती को बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद एक दिन मौका पाकर वह वहां से भाग निकलीं और मामला दर्ज कराया।

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