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19 अक्तूबर 2012

रतन टाटा के खिलाफ जारी हुआ वारंट




 

जयपुर.राज्य उपभोक्ता आयोग के नई कार देने के आदेश की पालना नहीं करने पर जिला उपभोक्ता मंच जयपुर प्रथम ने प्रसंज्ञान लेते हुए, मैसर्स टाटा मोटर्स के रतन टाटा सहित रोशन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हरचरण व जी.एम सर्विस वर्कशॉप रोशन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को 5 हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है। मंच ने यह आदेश परिवादी संकेत टोंग्या की अवमानना प्रार्थना पत्र की सुनवाई पर दिया।
 
 
परिवादी ने मंच को बताया कि उसने 1 फरवरी 2008 को मैसर्स रोशन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से एक टाटा इंडिगो डाइकोर डीजल कार खरीदी थी। कार में तकनीकी खराबी के चलते मंच में परिवाद दायर किया। मंच ने 17 जनवरी 2011 को परिवाद निरस्त कर दिया। परिवादी ने राज्य आयोग में जिला मंच के आदेश के विरुद्ध अपील कर दी। 
 
 
आयोग ने 8 जून 2012 को आदेश कर खराब कार को 30 दिन में बदलकर नई कार या कार की 5,63,850 कीमत और मानसिक क्षतिपूर्ति के 10 हजार व परिवाद व्यय 5 हजार रुपए परिवादी को देने का देने को कहा। आदेश की पालना में कंपनी ने परिवादी की खराब कार बदलकर नई कार देने से मना कर वर्कशॉप में भेज दिया। 
 
 
इस पर परिवादी ने 19 जून 2012 को कंपनी के शोरूम को कानूनी नोटिस दिया,लेकिन ना तो नोटिस जवाब दिया न ही आयोग के आदेश की पालना की थी। मंच ने अवमानना प्रार्थना पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुए रतन टाटा सहित अन्य लोगों को 5 हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया।

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