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02 सितंबर 2012

बेसहारा को नहीं मिल रहा न्याय : मुख्य न्यायाधीश



 

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने कहा कि आजादी के कई दशक बाद भी गरीब बेसहारा, आदिवासियों, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण को चाहिए कि बिना पक्षपात ऐसे लोगों को पैरवी के लिए योग्य वकील मुहैया कराए, ताकि प्राधिकरण का निशुल्क न्याय दिलवाने का उद्देश्य साकार हो सके।

वे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से रविवार को इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल सर्विसेज प्रोग्राम विषय पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में बोल रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि विधिक सेवा प्राधिकरण बिना फीस सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को कानूनी सहायता देता है।

प्राधिकरण ने हाल ही निशुल्क विधिक सहायता लेने की पात्रता भी 50 हजार से बढा़कर 1.25 लाख रु तक की सालाना आय वालों के लिए कर दी है। प्राधिकरण बेसहारा लोगों को न्याय दिलाने में और संवेदनशील बने। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश दलीप सिंह, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश एनके जैन प्रथम और न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने विभिन्न विधिक पहलुओं पर जानकारी दी।

सरकार दर्ज करवाती है सबसे अधिक मुकदमे

सेमिनार में मौजूद राज्य के मुख्य सचिव सीके मैथ्यू और डीजीपी हरीश चंद्र मीणा से मुखातिब होते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे सरकार दर्ज करवाती है। कार्यपालिका को कोर्ट में छोटे-छोटे मुकदमे दर्ज नहीं करवाने चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट, कृषि, राजस्व व पारिवारिक मामलों को लोक अदालत या प्रशासनिक स्तर पर ही निपटाने के प्रयास किए जाएं।

वकील भी समझे जिम्मेदारी

विधिक सेवा प्राधिकरण पैरवी के लिए ऐसे वकील नहीं नियुक्त करे,जो प्राधिकरण से फीस मिलने के बाद भी पैरवी पर नहीं पहुंचते हैं। प्राधिकरण बिना पक्षपात के ऐसे नए वकीलों को मौका दे,जो योग्य हों।

प्रभाव में आई राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011

प्राधिकरण की ओर से मुलजिम पक्ष के साथ पीड़ित पक्ष को राहत देने के लिए राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 प्रभाव में लाई गई है। जिसमें अपराध के शिकार व्यक्ति को उसकी क्षमता के मुताबिक प्राधिकरण की ओर से मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।

ये हुए सेमिनार में शामिल

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली,राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के अधिकारी व राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व सचिव और जिला व सेशन न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद थे।

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