युवक तनवीर अली के मुताबिक उसने रिलायंस फ्रेश से जो अंडे खरीदे, उनकी पैकिंग 23 दिन पहले हुई थी। अगले दिन उसने देखा कि अंडे सड़े हुए हैं। वह इन्हें बदलने के लिए रिलायंस फ्रेश पहुंचा, लेकिन कंपनी ने न तो अंडे बदले और न ही पैसे लौटाए। तनवीर ने उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत की। तनवीर के वकील रजनीश शर्मा ने बताया, ‘कोर्ट ने रिलायंस फ्रेश को अनुचित व्यापार का दोषी माना है।
कोर्ट ने कहा कि तनवीर को पैसे वापस लेने का हक है, क्योंकि बेचे गए अंडे सड़े थे, जिसे खाने पर उसे नुकसान हो सकता था।’
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तनवीर का आर्थिक नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के दौरान उन्हें तनाव झेलना पड़ा। कानूनी कार्रवाई में पैसे भी खर्च हुए। इसलिए कंपनी उनको जुर्माने के तौर पर 28 हजार रुपए अदा करे।
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