खानपुर (झालावाड़). तहसीलदार के स्थानांतरण पर मंगलवार सुबह कार्यालय समय में मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित हुए विदाई समारोह के दौरान आतिशबाजी व बैंडबाजों के साथ जुलूस निकालने से हुए शोर-शराबे से परेशान न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय से बाहर निकल आए और तहसीलदार सहित जुलूस में शामिल एसडीएम को कड़ी फटकार लगाई। बाद में उन्हें इस संबंध में नोटिस देकर सात दिन में जवाब देने को कहा है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसकी शिकायत जिला मजिस्ट्रेट व राज्य के गृह मंत्रालय से भी की है। तहसीलदार सत्यनारायण बसवाल का ट्रांसफर होने पर सुबह सवा दस बजे करीब मिनी सचिवालय परिसर में उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान आतिशबाजी करते हुए बैंडबाजे के साथ निकाले गए उनके जुलूस में अन्य कर्मचारियों के साथ एसडीएम नारायण सिंह चारण भी शामिल थे। मिनी सचिवालय परिसर में ही स्थित न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार गुप्ता सुनवाई कर रहे थे।
भारी शोर-शराबे से व्यथित हो गुप्ता अपनी पीठ छोड़कर बाहर निकल आए और मिनी सचिवालय परिसर में निकाले गए इस जुलूस को विधि विरुद्ध मानते हुए एसडीएम और तहसीलदार को फटकार लगाई। गुप्ता ने इन्हें विस्फोटक सामग्री व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर न्यायिक सुनवाई व राजकार्य में एक घंटे बाधा पहुंचाने तथा गरीब पक्षकारों को परेशान करने का दोषी माना। एसडीएम और तहसीलदार को इस संबंध में दिए गए नोटिस में उन्हें एक सप्ताह में न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत करने को कहा है।
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