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07 मई 2012

बाबरी मस्जिद मामले में आडवाणी का नाम हटाने के खिलाफ है सीबीआई


नयी दिल्‍ली. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बाबरी मस्जिद मामले में भाजपा नेता लाल कृष्‍ण आडवाणी के खिलाफ षडयंत्र रचने के आरोप को हटाने के वह खिलाफ है। इतना ही नहीं बल्कि वह यह भी चाहती है कि आडवाणी और अन्‍य नेता आरोपी कारसेवकों के साथ मुकदमे का सामना करें।


देश को नफरत और घृणा की आंधी में धकेलने वाले इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज हुईं थीं । पहली एफआईआर संख्‍या 197/92 कार सेवकों के खिलाफ है जिन्‍होंने विवादित ढांचा ढहाया तथा दूसरी 198/92 में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, अशोक सिंघल , गिरिराज किशोर , विष्‍णु हरि डालमिया, और साध्‍वी ऋतम्‍भरा के खिलाफ आरोप है कि उन्‍होंने कार सेवकों को उकसाने वाले भाषण दिये।


सीबीआई ने हाल ही दायर शपथपत्र में कहा कि यह संभव नहीं है कि पहली प्राथमिकी से कुछ को हटा दिया जाये क्‍योंकि ढांचा गिराने के काम में उनका सीधा हाथ नहीं था। यह दोनों एफआईआर अलग नहीं हैं । दोनों के तथ्‍य और घटना स्‍थल एक ही हैं ।


आडवाणी की भूमिका को कठघरे में खड़ा करते हुए सीबीआई ने कहा कि ढांचा गिराने की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही वहां मौजूद नेता जिनके नाम दूसरी प्राथमिकी में है, वे लोगों को मंच से उकसा रहे थे जिससे वहां दंगा फैला और कारसेवकों ने तूफान खड़ा कर दिया ।


तीस पेजों के इस एफीडेविट में सीबीआई ने कहा कि जैसे ही गुंबद गिरा ;आरोपी नेताओं और अन्‍य लोगों ने तालियां बजाईं ,एक दूसरे को गले लगाया और मंच पर मिठाई बांटी। उनका मंच विवादित ढांचे से 175 मीटर की दूरी पर था जहां से सब साफ साफ दिखाई दे रहा था ।

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