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03 मार्च 2012

अब सांप भी सरकारी संपत्ति, गले में लटकाया तो जुर्माना और जेल

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चंडीगढ़. चंडीगढ़ प्रशासन ने सांप और अजगर को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है। गले में सांप और अजगर टांगने के लिए अब प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी होगी। प्रशासन की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक सांप, अजगर को अगर गले में लटकाकर कोई घूमता पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन की ओर से इसकी सूचना देने के लिए हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई है।

वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है प्रावधान

चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन संतोष कुमार ने बताया कि सांप व अजगर को अवैध तरीके से गले में टांगने और उन पर अत्याचार करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 25 हजार रुपये जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि शहर में अवैध रूप से सांप और अजगर गले में टांगकर ढोंगी बाबा घूमते फिरते हैं। हाल ही में शिवरात्रि पर एक अजगर के गले पर रस्सी बांधकर उस पर अत्याचार करने का मामला भी सामने आया था। इसके चलते प्रशासन ने यह कदम उठाया है। ध्यान रहे कि शिवरात्रि पर मोहाली और सेक्टर 39 प्रशासन के वन विभाग को इस तरह की शिकायतें मिली थीं।

शिकायतें मिली थी

शिवरात्रि के समय में एक दो शिकायतें मिली हैं। कई त्योहार इन जानवरों से जुड़े रहे हैं। यह जानवर सरकारी संपत्ति हैं। सभी मंदिरों के पुजारियों और मंदिर प्रबंधनों को लिखा गया है कि इनके साथ छेड़छाड़ न की जाए। अगर फिर भी इनके साथ छेड़छाड़ की शिकायत आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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