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27 फ़रवरी 2012

पदोन्नति में आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक

जयपुर. पदोन्नति में आरक्षण मामले में अवमानना का सामना कर रहे मुख्य सचिव एस अहमद और प्रमुख कार्मिक सचिव खेमराज को राहत मिली है। दोनों अवमानना के मामले में सजा से बच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हाईकोर्ट में दोनों की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई नहीं हो सकेगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश की पालना नहीं होने पर 23 फरवरी को एस. अहमद व खेमराज को अवमानना का दोषी ठहराया था। न्यायाधीश अल्तमश कबीर की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई।

कोर्ट ने बजरंग लाल शर्मा व समता आंदोलन समिति को तीन हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार को दो सप्ताह में रीज्वाइंडर पेश करना होगा। मामले पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। राज्य सरकार ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने पैरवी की।

अब तक क्या हुआ

हाईकोर्ट ने 23 फरवरी को अपने फैसले में पदोन्नति में आरक्षण मामले में मुख्य सचिव एस. अहमद और कार्मिक सचिव खेमराज को अवमानना का दोषी माना। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी 2010 के फैसले का पालन करने को कहा तथा अवमानना के लिए 27 फरवरी को सजा पर सुनवाई का आदेश दिया।

सरकार ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें तकनीकी खामियां रहने से मामला अटक गया। फिर शनिवार को खामियां दूर कर अवकाशकालीन न्यायधीश के समक्ष याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने सरकार की याचिका की जल्द सुनवाई का आग्रह मान लिया।

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