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02 फ़रवरी 2012

बीजेपी का सिब्‍बल पर पलटवार

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नई दिल्ली. 2जी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले पर संचार मंत्री कपिल सिब्‍बल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्‍होंने कहा कि न तो इसके लिए पी. चिदंबरम और न ही पीएम मनमोहन सिंह जिम्‍मेदार हैं। उन्‍होंने कहा कि चिदंबरम पर आरोप लगाने और उनका इस्‍तीफा मांगने के लिए एनडीए खासकर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। सिब्‍बल ने कहा, ‘सरकार कोर्ट के आदेश का सम्‍मान करती है। ट्राई को 2जी स्‍पेक्‍ट्रम की नए सिरे से नीलामी के लिए गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हम ट्राई की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं।’
सिब्‍बल ने कहा कि कोर्ट के ताजा फैसले से कई मसलों पर स्थिति साफ हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में स्‍पेक्‍ट्रम का आवंटन केवल नीलामी से ही होना चाहिए। ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की नीति की शुरुआत से ही गलत थी जो 2003 में (तत्‍कालीन एनडीए सरकार के कार्यकाल में) लागू की गई थी। संचार मंत्री ने चिदंबरम का बचाव करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि पीएम और चिदंबरम इस मामले में जिम्‍मेदार नहीं हैं। सिब्‍बल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि संचार मंत्री ने तत्‍कालीन वित्‍त मंत्री (चिदंबरम) की सिफारिश नहीं मानी थी।

हालांकि भाजपा प्रवक्‍ता रविशंकर प्रसाद ने सिब्‍बल पर जमकर पलटवार किया और उन पर प्रेस कांफ्रेंस में देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्‍होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक अदालत की वेबसाइट पर उपलब्‍ध नहीं है जिसका हवाला देकर सिब्‍बल चिदंबरम और पीएम को बेगुनाह ठहरा रहे हैं। प्रसाद ने चिदंबरम के इस्‍तीफे की मांग करते हुए कहा कि उन्‍हें सरकार में बने रहने का हक नहीं है। उन्‍होंने सिब्‍बल से देश की जनता से माफी मांगने को कहा।
हालांकि चिदंबरम की भूमिका पर अब ट्रायल कोर्ट 4 फरवरी को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर यह फैसला सुनाया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ए. राजा द्वारा फरवरी, 2008 के बाद 11 कंपनियों को जारी किए गए 122 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार से लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने को कहा है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही 2 जी घोटाले की जांच के लिए एसआईटी के गठन से इनकार करते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सीबीआई जांच की निगरानी रखने और कोर्ट को रिपोर्ट देने को कहा है। 2जी पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले जस्टिस गांगुली आज सेवानिवृत्‍त हो गए। दोपहर बाद चार बजे अपने पद से रिटायर हुए जस्टिस गांगुली ने कहा, ‘मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है।’
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चिदंबरम के लिए फौरी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। जस्टिस एके गांगुली और जीएस सिंघवी की बेंच इस संबंध में सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉरपोरेट कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया है। वीडियोकॉन, एस्टेल और अलायंस इन्फ्राटेक को 5-5 करोड़ रुपये जुर्माना अदा करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई। कोर्ट का फैसला आते ही सरकार में हड़कंप मच गया। फैसले के तुरंत बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने दूरसंचार सचिव से बातचीत की। सिब्बल के अलावा पीएमओ में राज्‍यमंत्री वी नारायणसामी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इसके बाद सिब्‍बल चिदंबरम से मिले। अदालत का फैसला आने के बाद चिदंबरम ने मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक से किनारा कर लिया है।
अब निचली अदालत पर नज़र
2जी केस में चिदंबरम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले में चिदंबरम (तत्‍कालीन वित्‍त मंत्री) को सह-अभियुक्‍त बनाने की मांग की गई है। यह अदालत चार फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार के फैसले बाद अब 4 फरवरी को निचली अदालत को इस बात का भी फैसला करना है कि चिदंबरम के खिलाफ जांच होनी चाहिए या नहीं।
जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने बीते सितंबर में एक याचिका दायर कर 2जी स्पेक्ट्रम मामले में चिदम्बरम को सह अभियुक्त बनाने की मांग की थी। सीबीआई की विशेष अदालत में दायर अपनी याचिका में सुब्रमण्यम ने चिदम्बरम का बयान फिर से दर्ज कराने की भी मांग की है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश ओ पी सैनी कर रहे हैं। स्वामी ने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से यह साफ हो गया है कि स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए सिर्फ पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ही जिम्मेदार नहीं हैं। यह मंत्रिमंडल का निर्णय था और केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम उस निर्णय में भागीदार थे।
प्रतिक्रियाएं :-
चिदंबरम पद छोड़ें, पीएम जवाब दें
'प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी क्या आज इस मामले की जिम्मेदारी लेंगी? देश इस बारे में उनकी राय जानना चाहता है। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सीएजी की रिपोर्ट का सार्वजनिक तौर पर मजाक उड़ाते हुए कहा था कि 2 जी स्पेक्ट्रम में कोई घाटा नहीं हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद भी वे चिदंबरम को बेकसूर बताएंगे? चिदंबरम को इस्तीफा देना चाहिए।' - रविशंकर प्रसाद, प्रवक्ता, बीजेपी
'यह सबसे बढ़िया फैसला है। पूरा देश सुप्रीम कोर्ट पर गर्व कर सकता है। 2जी एक बड़ा घोटाला है और यह सरकार की सामूहिक असफलता है।' - सुब्रह्मण्यम स्वामी, याचिकाकर्ता
'हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने पी. चिदंबरम के खिलाफ कोई कमेंट नहीं दिया है और जहां तक टेलिकॉम कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की बात है, फिलहाल हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विस्तृत कॉपी नहीं देखी है।' -राशिद अल्वी, प्रवक्ता, कांग्रेस
'कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ‘महाभ्रष्‍टाचारी’ है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्‍मान करते हैं। केंद्र सरकार की हकीकत एक बार फिर सामने आ गई है।' -मायावती, मुख्‍यमंत्री (उत्‍तर प्रदेश)
'यह देश की जीत है।' - प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील और टीम अन्ना के सदस्य

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