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04 फ़रवरी 2012

‘चिदंबरम से माफी मांगें स्‍वामी’


नई दिल्ली. 2जी घोटाले में गृहमंत्री पी. चिदंबरम की भूमिका को लेकर बना संशय खत्‍म हो गया है। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में उन्हें आरोपी बनाने की मांग संबंधी जनता पार्टी प्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे का फैसला सुनवाई निचली अदालत पर छोड़ दिए जाने के बाद विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने यह फैसला सुनाया। निचली अदालत के फैसले के बाद कोर्ट परिसर से बाहर निकलते समय स्‍वामी ने कहा कि वह अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

स्‍वामी ने अदालत ने फैसले पर आश्‍चर्य जताते हुए कहा, ‘अदालत ने मेरी याचिका खारिज कर दी है। इससे मैं निराश नहीं हुआ हूं। किस वजह से मांग खारिज की गई है, यह मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हाई कोर्ट में कई बार मेरी याचिका खारिज हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुझे जीत मिली। इस मामले में भी यदि हाई कोर्ट से न्‍याय नहीं मिलता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाउंगा।’ स्‍वामी ने हालांकि इससे इनकार किया कि निचली अदालत के ताजा फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का कोई असर है।

हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई के मद्देनजर अदालत परिसर खचाखच भरा हुआ था। सुनवाई शुरू होने से पहले जज ओ पी सैनी ने मीडिया को कोर्ट रूम से बाहर जाने को कहा। केवल याचिकाकर्ता (सुब्रह्मण्‍यम स्‍वामी) और सरकारी वकील ही सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। इनके अलावा स्‍वामी की पत्‍नी, स्‍वामी के निजी सचिव और एक अन्‍य वकील कोर्ट रूम में मौजूद रहे। अदालत के फैसले दिन (शनिवार को) चिदंबरम नॉर्थ ब्‍लॉक स्थित दफ्तर में नहीं बल्कि अपने घर पर रहे। कोर्ट का फैसला आने के बाद चिदंबरम ने पीएम मनमोहन सिंह से बात की और तमिलनाडु जाने के लिए घर से सीधे एयरपोर्ट रवाना हो गए।
क्‍या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने?

शीर्ष कोर्ट के जज जीएस सिंघवी और एके गांगुली की बेंच ने अपने फैसले में निचली अदालत से कहा है कि वह उसके फैसले से प्रभावित नहीं हो। बेंच ने चिदंबरम के खिलाफ जांच का सीबीआई को निर्देश देने से भी इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजा की आलोचना करते हुए 2जी के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे।

हालांकि बेंच को प्रधानमंत्री और पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम की ओर से कोई गलती नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश ने स्वामी की याचिका पर गत 21 जनवरी को फैसला 4 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि चिदंबरम पूर्व संचार मंत्री राजा के समान ही मामले में दोषी हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम कीमतें तय करने और दूरसंचार कंपनियों को शेयर विदेशी कंपनियों को बेचने की अनुमति देने में उनकी भी भूमिका थी।

प्रतिक्रियाएं -
2 जी मामले में चिदंबरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हम हमेशा से यही कहते आए हैं। इसमें आश्‍चर्य करने की कोई बात नहीं है। स्‍वामी को चिदंबरम की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। - कपिल सिब्‍बल, केंद्रीय संचार मंत्री

निचली अदालत के फैसले से सरकार की भ्रष्‍ट छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भ्रष्‍टाचार के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। - रविशंकर प्रसाद, भाजपा प्रवक्‍ता

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