मिलावटी दूध पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मिलावटी दूध की बिक्री को गंभीरता से लिया हैं। अदालत ने राज्य सरकार और जिम्मेदार अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि मिलावटी दूध की ब्रिकी पर पूर्णतया रोक सुनिश्चित की जाए।
कोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख नागरिक और आपूर्ति सचिव, राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स और सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा और न्यायाधीश एन.के.जैन की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश अखबारों में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेते हुए दिया।
अदालत ने कलेक्टर्स और सीएमएचओ को निर्देश दिया कि वे हर जिले में रोजाना दूध के सौ नमूने लें और 15 दिन में अदालत में रिपोर्ट पेश करें।
तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे मज़हब के लोग देख कर कहें कि अगर उम्मत ऐसी होती है,तो नबी कैसे होंगे? गगन बेच देंगे,पवन बेच देंगे,चमन बेच देंगे,सुमन बेच देंगे.कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे.
19 जनवरी 2012
मिलावटी दूध की बिक्री पर रोक लगाए सरकार : हाईकोर्ट
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