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17 जनवरी 2012

लिव-इन रिश्ता पश्चिमी सभ्यता का कुख्यात उत्पाद है’ : न्यायाधीश



नई दिल्ली. कानूनी मान्यता के बावजूद लिव-इन रिश्तों को अनैतिक माना जाता है। यह एक सनक है, जो सिर्फ शहरी इलाकों में ही दिखाई देती है। दिल्ली की एक कोर्ट ने इसे ‘पश्चिमी सभ्यता का कुख्यात उत्पाद’ करार दिया।

विवादों को न्योता देने वाली टिप्पणी के रूप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरिंदर एस. राठी ने कहा, ‘परंपराओं को देखते हुए लिव-इन रिश्ते हमारे देश में लंबे अरसे तक दूसरे ग्रह से आई व्यवस्था के रूप में ही देखे गए। आज भी यह एक सनक है, जो सिर्फ शहरी क्षेत्रों में दिखाई देती है।’

कोर्ट ने यह टिप्पणी की हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान की। नाइजीरियाई युवक के साथ लिव-इन रिश्ता रखने वाली मिजोरम की एक महिला ने तीन साल पहले उत्तरी दिल्ली में उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने उसे सात साल की सजा सुनाई और सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

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