हरदोई। क्या कोई व्यक्ति मरने के बाद बिजली का उपभोग कर सकता है? क्या कोई मरने के बाद बिजली चोरी कर सकता है? आप सोच रहे होंगे कि कैसी बकवास बातें हैं? पर जनाब है बातें सौ फीसदी सही हैं। ऐसा करामात यूपी के हरदोई जिले के बिजली विभाग ने कर दिखाया है।
यहां एक मरे हुए दलित व्यक्ति के खिलाफ विद्युत विभाग द्वारा बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर हर्जाने के रूप में 51 हजार 115 रुपए जमा करने की नोटिस दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है।
विद्युत विभाग सीतापुर के प्रवर्तन दल के अवर अभियंता विकास मान तिवारी ने पिछले 23 नवम्बर को शहर कोतवाली में 6 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया था जिसमें ऊंचाठोक निवासी झुम्मन का नाम भी है जिसकी 15 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है।
पुलिस के मुताबिक, झुम्मन को जुर्माने के रूप में 51 हजार 115 रुपये जमा करने की नोटिस भी दी गई है। इससे उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि झुम्मन की मौत हो चुकी है इसलिए उसपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरी तरफ बिजली विभाग को पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है जिससे झुम्मन के परिजनों को राहत दी जा सके।
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