नई दिल्ली. बैंक चेक और बैंक ड्राफ्ट अब केवल 3 महीने के लिए ही वैध होंगे। यह नियम 1 अप्रैल 2012 से लागू हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने इस बारे में बैकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक, जारी किए गए चेक और ड्राफ्ट तीन महीने के लिए ही वैध होंगे।
आरबीआई ने यह फैसला सरकार की उस सूचना के बाद लिया जिसमें कहा गया था कि कुछ लोग छह महीने की वैधता वाले चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर्स/बैंकर्स चेक का गलत फायदा उठा रहे हैं।
पिछले कुछ सालों से किसी एक के नाम पर जारी चेक को दूसरे के खाते में क्रेडिट करने का एक नेटवर्क सक्रिय है। अब आरबीआई को उम्मीद है कि चेकों का इस तरह का दुरुपयोग रुकेगा। बैंकों को निर्देश हैं कि अकाउंट पेई चेक और ड्राफ्ट उसमें लिखे नाम पर ही क्रेडिट किए जाएं। लोगों को इस बारे में जागरूक बनाने के लिए बैंको को 1 अप्रैल 2012 से जारी चेकों के ऊपर यह जानकारी देने को कहा गया है।
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