बढ़ते तलाक के मामले को कम करने के लिए मेक्सिको सिटी की विधायक लिजबेथ रोसस मोरेनो एक विधेयक लाने की सोच रही हैं। इस विधेयक के तहत युगलों को शादी की करार की अवधि तय करने की छूट होगी। ये अवधि कम से कम दो वर्ष होगी।
करार खत्म होने के बाद अगर पति-पत्नी अपना रिश्ता खत्म करना चाहें तो खत्म कर सकते हैं। इस मैरेज में तलाक की औपचारिक कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी।
इन दिनों मेक्सिको के शहरवासियों के बीच यह विधेयक पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लिजबेथ रोसस मोरेनो सत्तारूढ दल से हैं व उनका कहना है कि यदि उनका विधेयक कानून बन जाता है तो पति-पत्नी ख़ुश रहेंगे।
लेकिन इस प्रस्ताव के विरोधियों का तर्क है कि इससे शादियों को यूज एंड थ्रो वाली वस्तु की तरह देखा जाने लगेगा और बच्चों को हर दो साल सोचना होगा कि उनके मां-बाप अपना करार बढाएंगे या नहीं।
मेक्सिको के रूढ़ीवादी संगठनों का कहना है कि नए विधेयक के पारित होने से "परंपरागत शादियों"का रूप बदल जाएगा।
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