खाद्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कलेक्टरों को जिला उपभोक्ता परिषद के जरिए इसकी पालना कराने के निर्देश दिए हैं।
खाद्य विभाग के अनुसार कैशमेमो पर बिका हुआ माल वापस नहीं लेने और नहीं बदलने की शर्त प्रिंट करवाना अवैधानिक और अनुचित व्यापारिक प्रक्रिया है। साथ ही यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों की मूल भावना के ही खिलाफ है।
अगर दुकानदार नहीं मानें तो
दुकानदार अगर बिल पर बिका माल वापस नहीं लेने की शर्त प्रिंट करवाकर ग्राहक को सामान देता है तो इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता न्यायालय और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद से की जा सकती है। ऐसा करने पर दुकानदार पर जुर्माना लगेगा।
सख्ती से पालना कराएंगे
"कोई भी विक्रेता बिका माल नहीं बदलने की शर्त नहीं डाल सकता। इस प्रावधान की सख्ती से पालना कराई जाएगी।"
जे.सी. महांति, प्रमुख सचिव, खाद्य विभाग
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