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20 जुलाई 2010

जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट के नये निर्देश

देश भर में अब जमानत की दरख्वास्त पेश होने पर अधीनस्थ अदालतों को उसी दिन सुनवाई कर निस्तारण के निर्देश आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हें ध्यान रहे के में खुद ह्यूमन रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से प्रत्येक मानवाधिकार दिवस पर अपने ज्ञापन में सभी जिलों में प्रथक से जमानत और रिमांड अदालतें खोलने की मांग करता रहा हूँ इस मामले में मेने जून के महीने में ब्लॉग भी लिखा हे और लगातार इस मांग को में दोहराता रहा हूँ मेरी दूसरी मांग सभी अदालतों में सर्किट केमरे लगाकर उनका को कंट्रोल बड़े प्रशासनिक जज को अपने पास रखने की हे जिससे अदालतों पक्षकारों रीडरों और वकीलों की गतिविधिया केमरे में केद हो सकें और सभी लोग केमरे के डर से मर्यादित आचरण करें साथ ही इस मामले में सी डी भी मांगने पर देने का प्रावधान हो खेर में ख़ुशी में विषय से भटक गया लेकिन ख़ास बात तो यह हे के आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों को उसी दिन तुरंत जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित करने के निर्देश दिए हें ऐसे आदेश पहले भी दिए गये हें इससे भी बेहतरीन आदेश सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य मामलों में हे लेकिन इश्वर ही मालिक हे अब तो बस यही दुआ हे के जमानत उसी दिन सुनने के आदेश की पालना पुरे देश की अधीनस्थ अदालतें बिना अगर मगर किन्तु परन्तु के लागू क्दें यही हमारी मानवाधिकार के मामलों की थोड़ी बहुत जीत होगी । क्योंकि हम जानते हें के आधे से ज़्यादा लोग मजबूरी में जेल जाते हें जिन्हें जेल जाने से बचाया जा सकता हे अब शायद यह अच्छी शुरुआत होगी। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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