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06 जुलाई 2010

बाल उत्पीडन किया तो खेर नहीं

देश में राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष ने बाल उत्पीडन को रोकने के लियें सरकारों और खासकर चिकित्सकों को विशेष दिशा निर्देश जारी किये हें दिशा निर्देशों में यदि कोई चिकित्सक बाल उतिपिदं मामलों की सुचना पुलिस को देने में कोताही बरतेगा तो उसे दो साल की जेल भुगतना पढ़ सकती हे आयोग ने दिशा निर्देशों में खा हे के किसी भी चीत्साली में या निजी चिकित्सक के पास कोई बाक इआज के इयें लाया जाता हे तो उस पर हिंसा तो नहीं हुई हे उसे प्रताड़ित तो नहीं किया गया हे इस आमले में उसकी चोटों उसके हाव भाव को देख कर चिकित्क पता लगायेंगे और इस मामले में जरा भी प्रताड़ना का सुबूत मिलने पर इसकी सुचना तुरंत पुलिस को देने की ज़िम्मेदारी चिकित्क की होगी , बाल आयोग के यह आदेश तो आ गये हे लेकिन इसकी क्रियान्विति ने अभी तक राज्य सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये हें । अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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