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25 जून 2010

बाल हिंसा कानून की पालना

देश आज सभी राज्यों में ओंर किलिंग यानी संरक्षकता में हत्या के रोज़ रोज़ के किस्सों से तंग आ गया हे यहाँ दिल्ली हो चाहे हरियाणा चाहे जयपुर हो या फिर कोई और शहर सभी जगहों पर ओंर किलिंग के अलावा बाल हिंसा चल रही हे यह सब सरकार की अनदेखी के चलते संभव हे क्योंकि इस मामले में जो कानून बने हें अगर उनकी पालना हो तो देश सुधर जाए । दोस्तों देश में इंडियन चिल्ड्रन एक्ट बना हे जिसके तहत प्रत्येक नाबालिग यानी १८ वर्ष से कम आयु का बच्चा या बच्ची जिला जज के निरिक्षण में होते हें वोह तो मान बाप को केवल पालने के लियें ही दिए जाते हें कानून में लिखा हे के ऐसे बच्चों पर हिंसा ना हो इसके लियें बाल आयोग गठित हो , सभी थाना क्षेत्राधिकार में ज्वेनाइल पुलिस यूनिट गठित हो ,जिला बाल समितिया बनाई जाएँ और समाज सेवी संस्थाएं बच्चे कोई उपेक्षित तो नहीं हे या बच्चों पर हिंसा तो नहीं हो रही हे या फिर बच्चों को अपराधी तो नहीं बनाया जा रहा हे वेसे बच्चों को शिक्षा गारंटी कानून के तहत भोजन देकर पढ़ाना भी अनिवार्य हे , ऐसी स्थिति में अगर माता पिता भी बच्चे से अच्छा सुलूक नहीं करते हें उससे भीक मंगवाते हें सिगरेट बीडी मंगवाते हें या फिर उन्हें अपराध क्षेत्र में धकेलते हें या उनकी उपेक्षा से बच्चे खुद अपराध की तरफ बढ़ते हे तो इस मामले में जिला जज को यह अधिकार हे के वोह ऐसे बच्चों को तो माता पिता से अपनी संरक्षकता में ले लेंगे और बच्चे को सरकारी बाल गृह में रख कर पढायेंगे जिसका खर्च सरकार के लियें उठाना अनिवार्य हे इसके अलावा बच्चो को उपेक्षित रखने वाले माता पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें दंडित करने के लियें भी कार्यवाही का प्रावधान हे तो दोस्तों देश में बच्चों के लालन पालन के लियें बना यह कानून अगर ठीक तरह से लागू हो जाए तो बच्चो पर हिंसा के कारण उनका चरित्र बिगड़ने से बच जाएगा और देश का भविष्य आने वाले कल में देश को विश्व भर के नक्शे में निखार देगा लेकिन इन कार्यों के लियें सरकार के पास रुपया नहीं हे सरकार इन कार्यों के लियें जो पैसा भेजती हे उसे मंत्री अधिकारी खुद चट कर जाते हें पुलिस जनता और समाज सेवी संस्थाएं इस मामले में गंभीर नहीं हे यही कारण हे के जिला में जुवेनाइल पुलिस यूनिट नहीं हे तो राज्यों में बाल कल्याण आयोग नहीं हें तो अनेक जगहों पर समितियों का गठन नहीं किया गया हे। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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