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07 जून 2010

अदालतों की जवाबदेही विधेयक

अदालतों केलियें जवाब देही निर्धारित करने का कानून बनाने के लियें जवाबदेही विधेयक जल्द ही संसद में पारित होने की संभावना हे दोतों मेने पहले भी लिखा था कहा था कानून मंत्री को इस बारे में अनेक बार लिखा हे के अदालतों में खासकर जिला स्तर हाईकोर्ट स्तर की अदालतों में सी सी सर्किट कमरे होना चाहियें जो अदालत समय शुरू होने से अआल्ट समय खत्म होने तक चालु रहें और कमरा ट्रायल के अलावा सारी कार्यवाह मांगने पर पक्षकार को सशुल्क देने का प्रावधान हो इससे अदालतों में पीठासीन अधिकारी कुर्सी पर कब बेठा उसका वकीलों और पक्षकारों से केसा व्यवहार रहा वकील का अदालत के प्रति केसा व्यवहार रहा उसने उपस्थित होकर पेरवी की या नहीं कोर्ट के रीडर का क्या व्यवहार चल रहा हे और वकील जो बहस कर रहा हे जो कानून पेश कर रहा हे वोह जज लिख रहे हें या नही ,वकील को जज ने जो निर्देश दिए उसकी पालना हुई नहीं इस मामले का सारा कच्चा चट्ठा जब रोज़ सीधी कार्यवाही के तहत वरिष्ट अधिकारी देखेंगे तो न्यायिक कार्यों में त्वरितता,निष्पक्षता आएगी साथ ही वकील पक्षकार और पीठासीन अधिकारी के साथ साथ न्यायिक कर्मियों की भी जवाबदारी बनी रहेगी गवाही की प्रक्रिया भी वरिष्ट अधिकारियों के सामने होगी तो दोस्तों मेरा यह पैग़ाम अगर आप सही समझते हे तो अपने प्रयासों से अपने तरीकों से विधि मंत्री सुप्रीम कोर्ट प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाए ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके और भारतीय न्यायिक व्यवस्था स्वर्ग के रूप में जानी पहचानी जाने लगे। अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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