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24 मई 2022

जानिए ,सरकारी विज्ञापनों में लोक धन का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में :

 

जानिए ,सरकारी विज्ञापनों में लोक धन का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में :
* सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ,
केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सरकारी विज्ञापनों की निगरानी के लिए ऐसे विज्ञापनों की विषयवस्तु (सामग्री) के विनियमन (रेगुलेशन) हेतु 3 सदस्यों की समिति गठित करें .
इस समिति को नाम दिया गया है -
"कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवरटाइजिंग (CCRGA)" .
* समिति सदस्यों की पात्रता और समिति के कार्य व अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए है .
* कोई भी नागरिक / संस्था इस समिति को लिखित या ई-मेल से निशुल्क शिकायत कर सकते हैं .
यह शिकायत सरकार, सार्वजनिक उपक्रम ,स्थानीय निकाय व शासनाधीन संस्थाओं द्वारा जारी विज्ञापनों की
विषयवस्तु से संबंधित होना चाहिए.
* सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में भारत सरकार की तरह ,
मध्य प्रदेश सरकार ने भी सरकारी विज्ञापनों की विषयवस्तु के विनियमन के लिए राज्य स्तरीय समिति 10-12-21 को गठित की है ,
जिसका कार्यकाल 2 वर्ष है .
*समिति की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं ,
जिनमें कोई कार्यवाही योग्य प्रकरण सामने नहीं आया है.
चारों बैठकों में हम उपस्थित रहे हैं .
अब अगली बैठक 8 जुलाई 22 को होगी.
*माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार सरकारी विज्ञापनों की विषयवस्तु (सामग्री) ---
(1)किसी भी तरह से सत्ता पक्ष के राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने वाली नहीं होनी चाहिए .
(2) सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व के अनुरूप होना चाहिए .
(3)नागरिक अधिकारों की दृष्टि से प्रासंगिक होना चाहिए.
(3)उद्देश्य पूर्ण ,निष्पक्ष और सरल- सुलभ होना चाहिए
(4) अभियान के उद्देश्य को पूरा करने वाली ,न्याय संगत और प्रभावी होना चाहिए .
(5)वित्तीय नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए विज्ञापन सामग्री जारी की जानी चाहिए.
सरकारी विज्ञापन सामग्री में सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का उल्लंघन होने की शिकायत इस समिति को की जा सकती है -

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