उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 दिनांक 11 जुलाई 1991 को प्रभाव में आया.
इस अधिनियम का आशय 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए प्रत्येक धर्म के पूजा स्थल को सुरक्षा प्रदान करना है. इसके तहत किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं किया जाएगा. यदि कोई ऐसा करता है तो उसे इस अधिनियम की धारा 6 के तहत 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा. अधिनियम में कुल 8 धाराएं हैं. विवेक नंदवाना एडवोकेट कोटा
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
दोस्तों, कुछ गिले-शिकवे और कुछ सुझाव भी देते जाओ. जनाब! मेरा यह ब्लॉग आप सभी भाईयों का अपना ब्लॉग है. इसमें आपका स्वागत है. इसकी गलतियों (दोषों व कमियों) को सुधारने के लिए मेहरबानी करके मुझे सुझाव दें. मैं आपका आभारी रहूँगा. अख्तर खान "अकेला" कोटा(राजस्थान)