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05 सितंबर 2021

नौजवान की नृशंस हत्या के आरोपी को , आजीवन कारावास , 23 हज़ार रूपये जुर्माना , मृतक के परिजनों को , पीड़ित प्रतिकर स्कीम से , मुआवज़ा देने की सिफारिश ,

 नौजवान की नृशंस हत्या के आरोपी को ,  आजीवन कारावास  , 23 हज़ार रूपये जुर्माना , मृतक के परिजनों को ,  पीड़ित प्रतिकर स्कीम से , मुआवज़ा देने की सिफारिश ,,
कोटा ,,, अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश क्रम 5 कोटा के , न्यायधीश श्री दीपक पाराशर ने , दादाबाड़ी थानाक्षेत्र में , हत्या के आरोपी  प्रवीण बैरागी को  , आजीवन कारावास की सज़ा  से दंडित किया है , जबकि 23 हज़ार रूपये पृथक से जुर्माना लगाया है, न्यायधीश  दीपक पराशर ने ,मृतक के पीड़ित परिवार को , पीड़ित प्रतिकर स्कीम से ,क्षतिपूर्ति राशि देने बाबत भी सिफारिश की है,,
अपर लोक अभियोजक क्रम 5 एडवोकेट अख्तर खान  अकेला ने बताया की , दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में फरियादी भेरूलाल  ने 8 सितंबर 2012 को  एक रिपोर्ट पेश कर कहा के , 7 सितंबर 2012 से उसका 22 वर्षीय  पुत्र मनीष  घर नहीं लोटा ,है , रिपोर्ट में भेरूलाल ने बताया कि उसकी   पत्नी   श्रीमती चन्द्रकान्ता ने मनीष के घर नहीं  पहुँचने पर जब उसकी तलाश की , तो दादाबाड़ी छोटा चौराहा स्थित चाय की दूकान वाले ने बताया की  ,  मनीष और असनावर वाला लड़का शाम 6 बजे  उसकी  दुकान पर चाय पीते हुए  आपस में बात चीत कर रहे थे ,, चाय पीकर दोनों दूकान से चले गए थे , रिपोर्ट में भेरूलाल ने बताया की , मनीष को रात भर तलाश किया ,, उसके मोबाइल नंबर पर बार बार फोन किये , लेकिन फोन  की घंटी तो बज रही थी , कोई जवाब नहीं आया  है,,  भेरूलाल  ने रिपोर्ट में बताया कि उसका लड़का मनीष जब दूसरे दिन  भी घर नहीं आया तो , वोह उसे ढूंढने के लिए इधर उधर गया तो , चंबल गार्डन के पास , ट्रेफिक गार्डन की तरफ भी  गया ,, तो वहां दीवार के पास  भीड़ इकट्ठी हो रही थी , पास जाकर देखा , तो मनीष मरा पढ़ा था ,  उसके शरीर पर चाकू से गोदने के निशान थे ,   सारे कपड़े खून से भीगे हुए थे ,,  भेरूलाल ने बताया की  ,  असनावर वाला प्रवीण और उसका लड़का , मनीष दोनों  एक ही मकान में किराये से रहे थे , प्रवीण कुछ दिनों से सके पुत्र मनीष से मन मुटाव रखता था , उसी पुराने रंजिश के चलते , प्रवीण बैरागी ने उसके पुत्र  की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी , फरियादी भेरूलाल की शिकायत पर , दादाबाड़ी पुलिस ने , एफ आई  आर नंबर 234 /2012 दर्ज की और प्रवीण बैरागी को , जुर्म प्रमाणित होने पर , 302 आई पी  सी   आर्म एक्ट की धारा 4 /25 गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की , ,  अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया  कि न्यायालय  में  ,  उक्त प्रकरण में ,22  गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए ,  जबकि तीन दर्जन से  भी ज़्यादा ,39  बयान ,  दस्तावेजात ,    प्रदर्श हुए ,  न्यायधीश दीपक  पाराशर ने ,  इस मामले में सम्पूर्ण सुनवाई के बाद , अभियुक्त , प्रवीण बैरागी ,  आत्मज श्यामलाल  बैरागी ,  निवासी असनावर , झालावाड़  को  ,  जुर्म प्रमाणित होने पर , हत्या के आरोप में आजीवन कारावास के साथ , बीस हज़ार जुर्माना , अदम अदायगी जुर्माना दो वर्ष का कारावास , जबकि आर्म्स एक्ट की धारा 4 /25 में एक वर्ष का साधारण कारावास ,  तीन हज़ार रूपये जुर्माना ,  अदम अदायगी जुर्माना  तीन  माह  के कारावास   की सज़ा भुगतना होगी ,,  न्यायालय  से अपर लोक अभियोजक ने , उक्त प्रकरण को रेयर टू रेयरेस्ट मामला मानकर ,कठोर दंड देने की मांग की थी ,  लेकिन न्यायालय  ने ,  पूर्व दोष  सिद्धि  नहीं  होने के साक्ष्य  उपलब्ध नहीं  होने  के कारण , रेयर तो रेयरेस्ट मामला  नहीं मानते हुए , सिर्फ आजीवन  कारावास की सज़ा  से ही दंडित किया  है  ,, उक्त प्रकरण में , लास्ट सीन एविडेंस मृतक की अभियुक्त के साथ थी , उनकी पूर्व रंजिश साबित थी , जबकि , परिस्थिति जन्य साक्ष्य के तहत , अभियोजन पक्ष की तरफ से , टेक्निकल अनुसंधान के तहत , बरामदशुदा चाकू , खून से सने कपड़े , मृतक के खून से सने कपड़े , उनकी एफ एस एल रिपोर्ट , मृतक और अभियुक्त का ब्लड ग्रुप ,, मानव रक्त , संबंधित सभी कढ़ी से कढ़ी जोड़कर , अपना केस साबित किया , इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाण्ति मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा से उसे दंडित किया गया है   , न्यायधीश  दीपक पाराशर ने , उक्त मामले में  फरियादी के प्रति उदार रुख अपनाते हुए , लिखा है   , की फरियादी के जवान पुत्र की हत्या  हुई है , निश्चित तोर पर उसे क्षति पहुंची  है  ,इसलिए ,उक्त मामले परिस्थितियों  को देखते हुए , फरियादी  को जिला विधिक  प्राधिकरण कोटा से ,  पीड़ित प्रतिकर स्किम के तहत समुचित मुआवज़ा दिलवाने के लिए एक प्रति , वहां भी पहुंचाई  जाए ,,,,,,  अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान 

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