नौजवान की नृशंस हत्या के आरोपी को , आजीवन कारावास , 23 हज़ार रूपये जुर्माना , मृतक के परिजनों को , पीड़ित प्रतिकर स्कीम से , मुआवज़ा देने की सिफारिश ,,
कोटा ,,, अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश क्रम 5 कोटा के , न्यायधीश श्री दीपक पाराशर ने , दादाबाड़ी थानाक्षेत्र में , हत्या के आरोपी प्रवीण बैरागी को , आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया है , जबकि 23 हज़ार रूपये पृथक से जुर्माना लगाया है, न्यायधीश दीपक पराशर ने ,मृतक के पीड़ित परिवार को , पीड़ित प्रतिकर स्कीम से ,क्षतिपूर्ति राशि देने बाबत भी सिफारिश की है,,
अपर लोक अभियोजक क्रम 5 एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने बताया की , दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में फरियादी भेरूलाल ने 8 सितंबर 2012 को एक रिपोर्ट पेश कर कहा के , 7 सितंबर 2012 से उसका 22 वर्षीय पुत्र मनीष घर नहीं लोटा ,है , रिपोर्ट में भेरूलाल ने बताया कि उसकी पत्नी श्रीमती चन्द्रकान्ता ने मनीष के घर नहीं पहुँचने पर जब उसकी तलाश की , तो दादाबाड़ी छोटा चौराहा स्थित चाय की दूकान वाले ने बताया की , मनीष और असनावर वाला लड़का शाम 6 बजे उसकी दुकान पर चाय पीते हुए आपस में बात चीत कर रहे थे ,, चाय पीकर दोनों दूकान से चले गए थे , रिपोर्ट में भेरूलाल ने बताया की , मनीष को रात भर तलाश किया ,, उसके मोबाइल नंबर पर बार बार फोन किये , लेकिन फोन की घंटी तो बज रही थी , कोई जवाब नहीं आया है,, भेरूलाल ने रिपोर्ट में बताया कि उसका लड़का मनीष जब दूसरे दिन भी घर नहीं आया तो , वोह उसे ढूंढने के लिए इधर उधर गया तो , चंबल गार्डन के पास , ट्रेफिक गार्डन की तरफ भी गया ,, तो वहां दीवार के पास भीड़ इकट्ठी हो रही थी , पास जाकर देखा , तो मनीष मरा पढ़ा था , उसके शरीर पर चाकू से गोदने के निशान थे , सारे कपड़े खून से भीगे हुए थे ,, भेरूलाल ने बताया की , असनावर वाला प्रवीण और उसका लड़का , मनीष दोनों एक ही मकान में किराये से रहे थे , प्रवीण कुछ दिनों से सके पुत्र मनीष से मन मुटाव रखता था , उसी पुराने रंजिश के चलते , प्रवीण बैरागी ने उसके पुत्र की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी , फरियादी भेरूलाल की शिकायत पर , दादाबाड़ी पुलिस ने , एफ आई आर नंबर 234 /2012 दर्ज की और प्रवीण बैरागी को , जुर्म प्रमाणित होने पर , 302 आई पी सी आर्म एक्ट की धारा 4 /25 गिरफ्तार कर चार्जशीट पेश की , , अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया कि न्यायालय में , उक्त प्रकरण में ,22 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हुए , जबकि तीन दर्जन से भी ज़्यादा ,39 बयान , दस्तावेजात , प्रदर्श हुए , न्यायधीश दीपक पाराशर ने , इस मामले में सम्पूर्ण सुनवाई के बाद , अभियुक्त , प्रवीण बैरागी , आत्मज श्यामलाल बैरागी , निवासी असनावर , झालावाड़ को , जुर्म प्रमाणित होने पर , हत्या के आरोप में आजीवन कारावास के साथ , बीस हज़ार जुर्माना , अदम अदायगी जुर्माना दो वर्ष का कारावास , जबकि आर्म्स एक्ट की धारा 4 /25 में एक वर्ष का साधारण कारावास , तीन हज़ार रूपये जुर्माना , अदम अदायगी जुर्माना तीन माह के कारावास की सज़ा भुगतना होगी ,, न्यायालय से अपर लोक अभियोजक ने , उक्त प्रकरण को रेयर टू रेयरेस्ट मामला मानकर ,कठोर दंड देने की मांग की थी , लेकिन न्यायालय ने , पूर्व दोष सिद्धि नहीं होने के साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण , रेयर तो रेयरेस्ट मामला नहीं मानते हुए , सिर्फ आजीवन कारावास की सज़ा से ही दंडित किया है ,, उक्त प्रकरण में , लास्ट सीन एविडेंस मृतक की अभियुक्त के साथ थी , उनकी पूर्व रंजिश साबित थी , जबकि , परिस्थिति जन्य साक्ष्य के तहत , अभियोजन पक्ष की तरफ से , टेक्निकल अनुसंधान के तहत , बरामदशुदा चाकू , खून से सने कपड़े , मृतक के खून से सने कपड़े , उनकी एफ एस एल रिपोर्ट , मृतक और अभियुक्त का ब्लड ग्रुप ,, मानव रक्त , संबंधित सभी कढ़ी से कढ़ी जोड़कर , अपना केस साबित किया , इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाण्ति मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा से उसे दंडित किया गया है , न्यायधीश दीपक पाराशर ने , उक्त मामले में फरियादी के प्रति उदार रुख अपनाते हुए , लिखा है , की फरियादी के जवान पुत्र की हत्या हुई है , निश्चित तोर पर उसे क्षति पहुंची है ,इसलिए ,उक्त मामले परिस्थितियों को देखते हुए , फरियादी को जिला विधिक प्राधिकरण कोटा से , पीड़ित प्रतिकर स्किम के तहत समुचित मुआवज़ा दिलवाने के लिए एक प्रति , वहां भी पहुंचाई जाए ,,,,,, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान
तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे मज़हब के लोग देख कर कहें कि अगर उम्मत ऐसी होती है,तो नबी कैसे होंगे? गगन बेच देंगे,पवन बेच देंगे,चमन बेच देंगे,सुमन बेच देंगे.कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे.
05 सितंबर 2021
नौजवान की नृशंस हत्या के आरोपी को , आजीवन कारावास , 23 हज़ार रूपये जुर्माना , मृतक के परिजनों को , पीड़ित प्रतिकर स्कीम से , मुआवज़ा देने की सिफारिश ,
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