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28 जुलाई 2021

अपर जिला जज क्रम 5 कोटा के जज , श्री दीपक पाराशर ने , गवाही बदलने को लेकर डराने , धमकाने , मारपिटाई करने के मामले में राहुल पम्प , सुर्परकाश , मोहम्मद हुसैन मिंटा , लवलेस , मोनू , नितिन को तीन साल के कारावास से दंडित किया है

 कोटा न्यायालय अपर जिला जज क्रम 5 कोटा के जज , श्री दीपक पाराशर ने , गवाही बदलने को लेकर डराने , धमकाने , मारपिटाई करने के मामले  में राहुल पम्प , सुर्परकाश , मोहम्मद हुसैन मिंटा , लवलेस ,  मोनू , नितिन को तीन साल के कारावास से दंडित किया है , अन्य धाराओं में भी दंडित किया गया है , जबकि एक अभियुक्त रवि कुमार को , बरी करने के आदेश दिए है , ,
अपर लोक अभियोजक क्रम 5 एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने बताया कि फरियादी तरेंद्र सिंह ने 25 मई 2018 को पुलिस थाना रेलवे कॉलोनी में दर्ज एफ आई आर में बताया के वोह एक दिन पहले , 24 मई 2018 को वोह अदालत तारीख़ पेशी पर गया था , जहन मिनट मिंटू , राहुल पम्प ,, गप्पी मां , सूर्य वगेरा ने उसके साथ मारपीट की और पिता को भी धमकाया के अगर वोह पक्ष में गवाही नहीं देंगे , तो  उसे रेलवे में नौकरी नहीं करने देंगे ,, फिर उसी दिन सभी लोग , ,तलवारें  चाकू ,पाइप , लठ , वगेरा लेकर घर आये और , घर में कड़ी इंडिका विस्टा ,,  और वहां रखी साईकिल को तोड़ दिया , सभी लोग डर के मारे जाली के दरवाज़े में बंद हो गए ,, रेलवे कॉलोनी ,, पुलिस ने उक्त शिकायत पर , अभियुक्तों के खिलाफ 143 , 458 , 195 ऐ , 504 , 427 , 386 , आई पी सी और आर्म्स एक्ट की धारा 4 / 25 , में मुक़दमा दर्ज कर , अनुसंधान कर , सभी को गिरफ्तार किया ,, अपर लोक अभियोजक क्रम 5 अख्तर खान अकेला ने बताया कि न्यायालय ने अपने फैसले में , अभियुक्त राहुल पम्प , सूर्य प्रकाश , मोहम्मद  हुसैन मिंटा , लवलेस उर्फ़ लक्की , मोनू , नितिन , को अलग अलग धाराओं में दोषी मानते हुए सज़ा सुनाई है , जबकि अभियुक्त रवि कुमार के विरुद्ध साक्ष्य नहीं होने से उसे बरी करने  के आदेश दिए है ,, निर्णयानुसार , अभियुक्त मोहम्मद हुसैन  , ,  143 आई पी सी में तीन माह का साधारण कारावास , 500 रूपये का जुर्माना ,,  458 आई पी सी में तीन वर्ष का साधारण कारावास 2000 रूपये जुर्माना , अदम अदायगी छह माह का अतिरिक्त कारावास ,, 195 ऐ  आई पी सी में तीन वर्ष का साधारण कारावास 2000 रूपये जुर्माना , अदम अदायगी छह माह का अतिरिक्त कारावास ,, 504  आई पी सी में छह माह  का साधारण कारावास 500  रूपये जुर्माना , अदम अदायगी तीन का अतिरिक्त कारावास ,, 427 आई पी सी में छह माह  का साधारण कारावास 1 000 रूपये जुर्माना , अदम अदायगी तीन  माह का अतिरिक्त कारावास ,, 386  आई पी सी में तीन वर्ष का साधारण कारावास 5 000 रूपये जुर्माना , अदम अदायगी छह माह का अतिरिक्त कारावास ,,आर्म्स एक्ट 4 /25 में दो वर्ष की सज़ा , 1000 रूपये जुर्माना ऍम अदायगी छह माह का कारावास ,, इसी तरह राहुल सिंह ,, सूर्यप्रकाश को ,, 143 आई पी सी में तीन माह का साधारण कारावास , 500 रूपये का जुर्माना ,,  458 आई पी सी में तीन वर्ष का साधारण कारावास 2000 रूपये जुर्माना , अदम अदायगी छह माह का अतिरिक्त कारावास ,, 195 ऐ  आई पी सी में तीन वर्ष का साधारण कारावास 2000 रूपये जुर्माना , अदम अदायगी छह माह का अतिरिक्त कारावास ,, 504  आई पी सी में छह माह  का साधारण कारावास 500  रूपये जुर्माना , अदम अदायगी तीन का अतिरिक्त कारावास ,, 427 आई पी सी में छह माह  का साधारण कारावास 1 000 रूपये जुर्माना , अदम अदायगी तीन  माह का अतिरिक्त कारावास ,, 386  आई पी सी में तीन वर्ष का साधारण कारावास 5 000 रूपये जुर्माना , अदम अदायगी छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है ,, जबकि अभियुक्त  लवलीन , मोनू ,, नितिन को , 143 आई पी सी में तीन माह का साधारण कारावास , 500 रूपये का जुर्माना ,,  458 आई पी सी में तीन वर्ष का साधारण कारावास 2000 रूपये जुर्माना , अदम अदायगी छह माह का अतिरिक्त कारावास ,, , 504  आई पी सी में छह माह  का साधारण कारावास 500  रूपये जुर्माना , अदम अदायगी तीन का अतिरिक्त कारावास ,, 427 आई पी सी में छह माह  का साधारण कारावास 1 000 रूपये जुर्माना , अदम अदायगी तीन  माह का अतिरिक्त कारावास ,, उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध , 143 , 458 . 195 ऐ ,504 , 427 ,386 आई पी सी में साक्ष्य नहीं होने से इन्हे उक्त धाराओं में बड़ी कर दिया ,,,,, कोटा में गवाहों को , डराने धमकाने के ऐसे कुछ मामलों में ही सज़ा हो पायी है , उनमे से यह प्रमुख मामला है ,   अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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