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14 जून 2021

,भारत में क़ानून बनाने के लिए , भारत के राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखकर , क़ानून बनाने की मांग की गयी है ,, ताकि खून के सौदागरों , खून के रिकॉर्ड संधारण में हेराफेरी करने वालों को सज़ा भी मिले ,

 दोस्तों आज विश्व रक्तदान दिवस है , लेकिन भारत में हर साल नेताओं के नाम पर सामजिक संस्थाओं के नाम   करोड़ों करोड़ यूनिट , रक्तदाता दान करते है , काफी कुछ काम में आता है , लोगों की ज़िंदगिया बचाता है , लेकिन कुछ लोग है ,, जो इस खून के सौदागर है  , कुछ लोग है ,जो इस खून की सौदेबाज़ी के आलावा , इसके रिकॉर्ड के संधारण में हेरा फेरी करते है , कुछ लोग है , जो लाइसेंस नियमों के विपरीत काम करते है , ,कुछ लोग है ,, जिनकी लापरवाही से , करोड़ों करोड़ यूनिट हर साल खून , खराब हो जाता है , बेकार हो जाता है , ,कुछ लोग है , जो अपने नेता की पुण्य तिथि , जन्म दिन पर , रक्तदान शिविर लगाते है , और दस यूनिट रक्तदान को , हज़ारों यूनिट रक्तदान बताकर , अखबारों , सोशल मिडिया पर फ़र्ज़ी प्रचार करते है , ऐसे में , ब्लड बैंक , नियमों में , कठोर दंडात्मक प्रावधान को लेकर , , ह्यूमन रिलीफ सोसायटी की तरफ से , ,भारत में क़ानून बनाने के लिए , भारत के राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखकर , क़ानून बनाने की मांग की गयी है ,, ताकि खून के सौदागरों , खून के रिकॉर्ड संधारण में हेराफेरी करने वालों को सज़ा भी मिले , और जो खून ब्लड बैंक में है , उसको खराब होने से , बचाने की कवायद भी मज़बूत हो सके ,,, अख्तर
1 ,महामहिम राष्ट्रपति महोदय  
भारत सरकार , नई दिल्ली

2 ,  आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय  
भारत सरकार , नई  दिल्ली

विषय  ,  भारत में ,रक्तदान , संबंधित विधि नियमों को सख्त करने , और फ़र्ज़ी आंकड़े देने वालों सहित , अनावश्यक रक्तदान में आये रक्त को , खराब करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही का सख्त  क़ानून बनाने के क्रम में ,

मान्यवर ,
14 जून   विश्व रक्तदान दिवस के रूप में , पुरे  विश्व में मनाया जा रहा है , भारत में  भी विश्व रक्तदान दिवस को , रक्तदान , महादान के नारे के साथ ,, रक्तदाताओं को जागरूक करने की दृष्टि से , मनाया जाता है और वर्तमान में भी मनाया जा रहा है , आदरणीय कार्ल लैण्डस्टाइनर ने रक्तदान संबंधित खोज की थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने  उनके जन्म दिवस पर , रक्तदान दिवस की घोषणा की है ,
आदरणीय , भारत में , रक्तदान करने वालों की तो कमी नहीं है   , लेकिन इसके बावजूद भी , रक्त के रखरखाव , विधि नियम ,  लाइसनेसिंग प्रणाली , और नेताओं के जन्म दिन , सामाजिक कार्यक्रमों के वक़्त रक्तदान के फ़र्ज़ी आँकड़ों से , काफी अव्यवस्थित माहोल रहता है , देश में या तो लाखों  , लाख  यूनिट बेच  दिया जाता है , या खराब हो जाता है , या फिर रक्तदान के फ़र्ज़ी आंकड़ों  की जांच का कोई प्रावधान नहीं होने से यह सभी तरह की  गड़बड़ियों  की छूट मिली हुई है  , ऐसे में देश भर में , रक्तदान के मामले को नियंत्रित और सुरक्षित , सरलीकृत करने के लिए , विशेष क़ानून   की आवश्यकता है  ,, जो जल्द  किया जाना ज़रूरी हो गया है ,,
आदरणीय  ड्रग ऐंड कॉस्मेटिक क़ानून के विधि प्रावधानों के तहत , जिला स्तर पर ही , रक्तदान के तहत प्राप्त रक्त के , संग्रहण , यानी ब्लड बैंक के विधि नियम बनाकर , उन्हें लाइसेसं देने का प्रावधान है , जो नाकाफी है , इसका नियंत्रण ,  तथ्यात्मक नहीं  है , अकेले , ओषधि नियंत्रक , की मोनोपोली होने से , यह अव्यवस्थित ,  संदिग्ध , मनमाना , लूटपाट वाला रहता  है  ,
1 ,,आदरणीय   ,,  रक्तदान  के वक़्त , कितना रक्त दान किया गया , या रक्त के बदले कितना रक्त दिया गया ,  इसका रिकॉर्ड संधारण को सख्त करते हुए , क्रॉस चेकिंग का नियम  बनाकर , आम जनता की ऑडिट व्यवस्था के तहत प्रत्येक , ब्लड बैंक के बाहर नोटिस बोर्ड पर , सम्पूर्ण विस्तृत ब्योरे की जानकारी उपलब्ध कराने ,का प्रावधान होना चाहिए ,,  
2 , आदरणीय नेताओं के जन्म दिन , सामाजिक कार्यक्रमों के वक़्त ,  सियासी   लोग  , अपने नेता का मान बढ़ाने के लिए , अख़बारों में , रक्तदान के फ़र्ज़ी  आंकड़े ,  जारी कर , रक्तदाताओं , और जिन्हे रक्त की ज़रूरत होती है , उन्हें गुमराह   करते है ,  ऐसे में , किसी  भी रक्तदान के वक़्त जितना रक्त ,दान किया गया है , अगर ,इसके आलावा , बढ़ा चढ़ा  कर ,रक्तदान के  फ़र्ज़ी आंकड़े , प्रचारित , प्रसारित , प्रकाशित किये जाते है , तो ऐसे  फ़र्ज़ी आँकड़े देने वाले आयोजकों के खिलाफ , दंडात्मक प्रावधान के तहत  कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का  क़ानून होना चाहिए , ताकि फ़र्ज़ी  भ्रामक आंकड़ों  के जाल से बचा जा सके ,,  
3 ,  आदरणीय  रक्तदान  के बाद ,रक्त की एक एक बून्द , क़ीमती होती है , और बिना खराब हुए , सम्पूर्ण रक्त ,  ज़रूरतमंद के काम आये , ऐसे में , रक्तदाता के रक्त को , रिकॉर्ड संधारित कर ,  स्टोरेज रखने की , सुरक्षित व्यवस्था का नियम  हो इसकी  लगातार जांच  हो , और जिस ब्लड बैंक में ,अनावश्यक  रूप से लापरवाही बरतने , या सावधानी के अभाव में या किसी भी तरह से , स्टोरेज रक्त , खराब होता है ,तो  इसकी जवाबदारी लाइसेंसी ब्लड बैंक के संचालक की निजी तोर पर , दंडात्मक रूप से की जाना ज़रूरी है , ताकि भविष्य में रक्त दाताओं द्वारा दिए गए रक्त को अनावश्यक रूप से खराब नहीं किया जा सके ,  
4 ,  आदरणीय  प्रत्येक निजी चिकित्सालय का अपना , रक्त स्टोरेज केंद्र , यानी ब्लड बैंक की तरह   ,,  मिनी ब्लड बैंक होता  है  , निर्धारित मापदंडों के अनुरूप , वहां रखा हुआ रक्त , कहाँ से , किस रक्तदाता से आता है  , किस रक्तदान संग्रहण केंद्र , ब्लड बैंक से आता है  , इसके ब्योरे की  , प्रतिदिन , नियंत्रक ,लाइसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा सुनिश्चित की जाना अनिवार्य किया जाए , और इसमें लापरवाही बरतने पर , संबंधित ओषधि  नियंत्रक  ,  लाइसेंसिंग ऑथोरिटी , या फिर उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान शामिल किया जाए ,  
आदरणीय विश्व रक्तदान दिवस पर , भारत यह संकल्प  ले , के देश में रक्तदान के नाम पर ,   फ़र्ज़ी  आँकड़ों को पेश करने वाले , प्रकाशित करने वालों को दंडित किया जाएगा , जो संग्रहित रक्त है उसे सुरक्षित रखकर ,बून्द  बून्द का हिसाब  लिया जाएगा , रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा , और इसमें नाकाम रहने वाले प्रत्येक  ज़िम्मेदार व्यक्ति ,   चाहे वोह ब्लड बैंक संचालक हो ,चाहे वोह ,रक्दान संग्रहण केंद्र का , कमर्चारी हो ,, ओषधि  नियंत्रक  , लाइसेंसिंग ऑथोरिटी हो ,  उसके खिलाफ  कठोर कार्यवाही का नियम बनाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग , विधि  न्याय विभाग को तुरंत जारी कर , , बून्द बून्द रक्त की ,  पारदर्शिता व्यवस्था के तहत ऑडिट प्रणाली हो ,  और ऐसा नहीं करने पर सज़ा का प्रावधान हो  ,ताकि देश में पनप रहे रक्त माफ़ियों पर लगाम कसी जा सके ,

एडवोकेट अख्तर खान अकेला
महासचिव  
ह्यूमन  रिलीफ सोसायटी
रशीदा मंज़िल   , 2 थ 15 विज्ञाननगर मैन रोड
कोटा राजस्थान 324005
मोबाइल 9829086339

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