माननीय थानाधिकारी महोदय
इटावा थाना
कोटा ग्रामीण जिला कोटा राजस्थान
विषय ,, ग्राम लुहावद तहसील पीपल्दा पटवार हलका लुहावद में , स्थित प्रार्थी के खाते की ज़मीन के फ़र्ज़ी दस्तावेजों के आधार पर इटावा को ऑपरेटिव बैंक कर्मचारियों ,, मित्तल साडी सरोवर के मालिक दुलीचंद मित्तल प्रार्थी की ज़मीन रहन रखकर , क्रेडिट ऋण , प्राप्त कर , प्रार्थी की ज़मीन को गिरवी रखने के मामले में , मुक़दमा दर्ज कर धोखा धोका धड़ी करने के क्रम में ,
मान्यवर
उपरोक्त विषय में निवेदन है , की प्रार्थी की खाते की ज़मींन ,, ग्राम लुहावद , तहसील पीपल्दा हलका पतवार लुहावद , जिला कोटा में स्थित है ,, जो उसके मालिकाना हक़ , एवं क़ब्ज़े की ज़मीन है , जिस पर प्रार्थी नियमित रूप से खेती करता आ रहा है ,, प्रार्थी की कृषि भूमि की 722 ,934 , 958 , 1347 /2 ,, 1424 ,, 1606 /1418 ,1678 कुल खसरा नंबर की ज़मीन है , प्रार्थी ने वर्ष 2001 , 2002 उक्त कृषि भूमि पर , कोटा सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक से ऋण प्राप्त किया था , जो प्रार्थी ने नियमानुसार विशेष छूट योजना का लाभ लेते हुए , वर्ष 2008 में पूर्ण जमा करा दिया , और इटावा को ऑपरेटिव बैंक ने उक्त ऋण जमा होने के बाद , प्रार्थी की कृषि भूमि को ऋण मुक्त कर दिनांक 8 जनवरी 2010 ऋण बाबत नो ड्यूज़ प्रमाण पत्र भी जारी किया ,, जिसके आधार पर उक्त कृषि भूमि पर , विधिवत दिनांक 16 अगस्त 2010 को नामांतरण संख्या 1314 के ज़रिये उक्त प्रार्थी के मालिकाना हक़ वाले कृषि भूमि को रहन मुक्त किया गया ,, प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पूर्ण रूप से रहन मुक्त होने पर , प्रार्थी ने ,, स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया शाखा इटावा से ऋण प्राप्त कर ज़मीन गिरवी रखी , अब प्रार्थी ने उक्त स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया , पुराना बैंक एस बी बी जे , शाखा इटावा का समस्त ऋण चुकता कर ,ऍन ओ सी चाही , और , इस मामले में , अग्रिम कार्यवाही के लिए जब प्रार्थी ने , नक़ल प्रार्प्त की तो उसे ताज्जुब हुआ , के प्रार्थी की कृषि भूमि और को ऑपरेटिव बैंक इटावा शाखा ने , ऋण का भार चढ़ा कर , उक्त कृषि भूमि को बैंक के नाम रहन रखकर , नामंतरण गिरवीनामा नोट भी अंकित करवा दिया है ,, प्रार्थी को ताज्जुब हुआ , प्रार्थी इस मामले में तुरंत , बैंक शाखा गया तो उसे पता चला के इटावा की मित्तल साडी सरोवर के मालिक , दुलीचंद मित्तल ने , को ऑपरेटिव बैंक से क्रेडिट लिमिट ली है , और प्रार्थी का नाम उसकी इच्छा के बगैर , उसकी लिखित स्वीकृति के बगैर , बेईमानी पूर्वक , धोखाधड़ी की नियत से , गारंटर के रूप में दर्ज कर दिया है , और कुछ फ़र्ज़ी दस्तावेज कूटरचित कर , रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी हेरा फेरी करवाते हुए , प्रार्थी की उक्त ज़मीन की खातेदारी में , स्वीकृत नामंतरण 18867 दिनांक 15 दिसंबर 2020 दर्ज है ,
मान्यवर प्रार्थी ने , को ऑपरेटिव बैंक इटावा से पूर्व ऋण चुकता करने के बाद , कोई नया ऋण प्रार्प्त नहीं किया है ,, प्रार्थी की कृषि भूमि संबंधित फोटो कॉपी दस्तावेज , और समस्त जानकारिया , प्रार्थी द्वारा प्रूव में ऋण प्रार्प्त करने के कारण इटावा को ऑपरेटिव बैंक के पास थी ,, , इस कारण बैंक के कर्मचारियों ,, और दुलीचंद मित्तल ने , प्रार्थी की ज़मीन के फ़र्ज़ी कागज़ात तय्यार कर फ़र्ज़ी रहंनामा आलेखित कर , फ़र्ज़ी हस्ताक्षर करते हुए , उक्त बेईमानायपूर्वक ,, धोखाधड़ी की है ,, जिससे प्रार्थी को नुकसान हुआ है ,, उक्त सभी ज़िम्मेदार लोगों के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज कर , इन्हे गिरफ्तार कर , फ़र्ज़ी दस्तावेज बरामद करवाए , और प्रार्थी की फ़र्ज़ी तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज रहन्नामे को ख़ारिज करवाकर अनुग्रहित करें ,, उक्त लोगों ने इटावा थाना क्षेत्र स्थित को ऑपरेटिव बैंक शाखा इटावा में ही यह बेईमानी पूर्वक , फर्जीवाड़ा , कूटरचना की है , साथ में प्रार्थी की कृषि भूमि की पुराने नक़ल , को ऑपरेटिव बैंक का ऋण संबंधित नो ड्यूज़ प्रमाणपत्र , रहननामाँ ख़ारिज होने की नक़ल , और वर्तमान दुबारा बैंक में गिरवी की नक़ल साथ में संलग्न है ,
प्रार्थी
मोहनलाल आत्मज मथुरा ,, जाती मीणा
ग्राम लुहावद , तहसील पीपल्दा
क़स्बा इटावा , पुलिस थाना क्षेत्र अयाना
जिला कोटा राजस्थान
मोबाइल नंबर
तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे मज़हब के लोग देख कर कहें कि अगर उम्मत ऐसी होती है,तो नबी कैसे होंगे? गगन बेच देंगे,पवन बेच देंगे,चमन बेच देंगे,सुमन बेच देंगे.कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे.
22 मई 2021
ग्राम लुहावद तहसील पीपल्दा पटवार हलका लुहावद में , स्थित प्रार्थी के खाते की ज़मीन के फ़र्ज़ी दस्तावेजों के आधार पर इटावा को ऑपरेटिव बैंक कर्मचारियों ,, मित्तल साडी सरोवर के मालिक दुलीचंद मित्तल प्रार्थी की ज़मीन रहन रखकर , क्रेडिट ऋण , प्राप्त कर , प्रार्थी की ज़मीन को गिरवी रखने के मामले में , मुक़दमा दर्ज कर धोखा धोका धड़ी करने के क्रम में ,
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