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19 मई 2021

एनसीएचआरओ की शिकायत के चलते, मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में हत्या के केस में एक्शन टेकेन रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ मांगे

 

कोटा
*एनसीएचआरओ की शिकायत के चलते, मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में हत्या के केस में एक्शन टेकेन रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ मांगे*
13 मई 2021 को कोटा जिले के सांगोद थाना क्षेत्र में सांगोद थाना पुलिस द्वारा एक युवक शाहिद हुसैन को हिरासत में लिया था हिरासत में लेने के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ में हिरासत में लिए गए अन्य व्यक्ति और परिजनों ने पुलिस पर हिरासत के दौरान प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया था क्योंकि हत्या का आरोप पुलिस पर लगा है।
इस केस के खिलाफ मानवाधिकार संगठन एनसीएचआरओ ने मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत एनसीएचआरओ के राष्ट्रीय कार्यसमिती के सदस्य एडवोकेट अन्सार इन्दौरी ने दर्ज कराई थी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक और कोटा के जिला कलेक्टर से इस केस के सन्दर्भ में निम्नलिखित दस्तावेज़ मांगे हैं:
i. विस्तृत रिपोर्ट, मृत्यु की ओर ले जाने वाले सभी पहलुओं को कवर करती है (गिरफ्तारी/निरोध का समय, स्थान और कारण सहित)
ii. परिवार जनों द्वारा दिये गये परिवाद की कॉपी गिरफ्तारी ज्ञापन और निरीक्षण ज्ञापन की प्रति
iii. गिरफ्तारी की सूचना परिवार/रिश्तेदार को दी गई थी या नहीं?
iv. जब्ती मेमो और रिकवरी मेमो की कॉपी
v. मृतक के चिकित्सा कानूनी प्रमाण पत्र की कॉपी
vi. सभी प्रासंगिक जीडी अर्क की प्रतियां (सभी सुपाठ्य होने चाहिए और अंग्रेजी/हिंदी में लिखे जाने चाहिए)।
vii. जांच रिपोर्ट
viii. पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट (पीएमआर की टाइप की हुई हर एक चोट का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए)
ix. वीडियो कैसेट/पोस्टमॉर्टम परीक्षा की सीडी
x. सभी विवरण देते हुए घटना स्थल की साइट योजना
xi. विसरा की रासायनिक और हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षा (यदि लागू हो)
xii. एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर मौत का अंतिम कारण
xiii. मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट (यू/एस 176(1-ए) सीआरपीसी, जैसा कि 2005 के अधिनियम 25 द्वारा संशोधित किया गया है।
इसके अलावा, मानवाधिकार आयोग ने मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट; अंतिम परिणाम/विभागीय कार्रवाई या आपराधिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो); और सीबी/सीआईडी जांच रिपोर्ट (यदि कोई हो) की रिपोर्ट प्रदान करने का भी आदेश पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को दिया है।
हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस मामले की तुरंत जांच की मांग की थी, क्योंकि यह केस एक बडे मानवाधिकार का उल्लंघन है।
साभार,
एडवोकेट अन्सार इन्दौरी
राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य
एनसीएचआरओ
08955994260

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