अपर जिला सेशन न्यायधीश क्रम 5  माननीय दीपक पाराशर ने गो तस्करी के मामले में ,,  केथून निवासी  शौकत अली को ,  गोवंश अधिनियम की  दो अलग अलग धाराओ  के अपराध में , तीन तीन साल  की सज़ा ,, और पंद्रह हज़ार रूपये के जुर्माने से दंडित करने  की सज़ा  सुनाई  है , दोनों   सज़ाये एक साथ चलेंगी ,,  उक्त प्रकरण में , मुकेश  ,  कालू   उर्फ़ शरीफ ,  भूरे  खां उर्फ़ इक़बाल के विरुद्ध साक्ष्य नहीं   होने से  , उन्हें    संदेह का लाभ देते हुए ,,, बरी करने के आदेश दिए है,,    अपर लोक  अभियोजक  क्रम  5 एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने बताया ,,  कि  केथून  थानाक्षेत्र स्थित ,,   सांगोद नहर रोड पर ,, 3 जनवरी 2014 को  उप  निरीक्षक , तेज सिंह ,, वाहनों की चेकिंग कर रहे ,थे , इसी  दौरान  ,,  दो लोडिंग टेम्पो ,,  आर जे 20 जी ऐ 5796   एवंम  आर जे 20 जी ऐ 8309 ,,में ,  केथून लाडपुरा गांव निवासी ,,  शौकत , शफ़ीक़  उर्फ़ कालू , इक़बाल उर्फ़ भूरिया मेवाती ,, सहित कुछ अन्य लोग धाकड़ खेड़ी रोड पर , घूम कर आवारा मवेशियों को पकड़ कर ,, उन्हें कटवाने के लिए पकड़ कर  बेचने की योजना बना रहे है ,, इस पर ,  तेज सिंह उप  निरीक्षक सहित , रामकल्याण ,,  राकेश पहाड़िया ,पुलिस कर्मियों ने ,, मौके पर ,  जाकर  धर पकड़ की ,, मौके से लोग ,,  टेम्पो  छोड़  कर भाग गए , लेकिन शौकत , मुकेश ,, मौके से भागते हुए पकड़े गए ,,, पुलिस ने टेम्पो में भरे बछड़ो के बारे में पूंछा तो वोह घबरा गए ,,टेम्पो की तलाशी में चार नर बछड़े ,, एक मादा बछड़ी बरामद हुई ,पूंछने पर , मुकेश व शौकत ने ,, स्वीकार किया की वोह उक्त जानवरों को बेचने का धधा करते है ,, पुलिस  ने उक्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ , बछड़े बरामद कर ,, राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की  धारा  3 , 5 , 8  में दंडनीय  अपराध होने से ,, न्यायालय में चालान पेश किया ,जिसका विचारण ,, न्यायालय अपर न्यायधीश क्रम 5 दीपक पराशर के समक्ष  हुआ  ,,, , अपर  लोक अभियोजक क्रम 5  अख्तर खान अकेला ने बताया कि न्यायालय  में उक्त प्रकरण में  गवाह तेजसिंग  ,  रामकल्याण , राकेश , राजेंद्र , उमाशंकर ,अजित सिंह  को  परीक्षित करते हुए , मुल्ज़िम पक्ष को ,, बचाव का अवसर  दिया ,, अपर जिला जज दीपक पाराशर ने  दोनों पक्षों   की बहस के बाद अपने आदेश में ,,मुकेश , कालू ,  भूरे खान के विरुद्ध सीधा साक्ष्य नहीं होने पर , उन्हें  संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए ,, जबकि शौकत के खिलाफ  राजस्थान गोवंशीय वध का  प्रतिषेध अस्थाई प्रजनन या  निर्यात का विनियमन ,  अधिनियम 1995 की धारा 3 /8 , 5 /8  में दोषी क़रार दिया ,, वकील अभियुक्त ने ,  अपराधी का पहला अपराध होने से उसे परिवीक्षा का लाभ देने की प्रार्थना की , अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए , मुल्ज़िम को सख्त सज़ा देने की पैरवी की ,,  न्यायालय ने इसे गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए ,, शौकत को ,,दोनों अलग अलग धाराओं में दोषी घोषित कर ,, तीन तीन वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाते हुए ,, भुगति हुई सज़ा  ,,, उक्त सज़ा  में से कम करने और ,,  दोनों सजाये एक साथ चलने के आदेश दिए ,, न्यायालय ने शौकत को ,, तीन वर्ष के कारावास  के साथ ,  दस हज़ार रूपये के जुर्माने और अदम अदायगी छह माह अतिरिक्त सज़ा काटने ,की सज़ा  सुनाई है ,जबकि दूसरी धारा में ,पांच हज़ार रूपये जुर्माने ,की सज़ा , अदम अदायगी जुर्माने में , तीन माह के कारावास  की सज़ा   सुनाई है ,, अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान 
तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे मज़हब के लोग देख कर कहें कि अगर उम्मत ऐसी होती है,तो नबी कैसे होंगे? गगन बेच देंगे,पवन बेच देंगे,चमन बेच देंगे,सुमन बेच देंगे.कलम के सच्चे सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे.
13 फ़रवरी 2021
अपर जिला सेशन न्यायधीश क्रम 5 माननीय दीपक पाराशर ने गो तस्करी के मामले में ,, केथून निवासी शौकत अली को , गोवंश अधिनियम की दो अलग अलग धाराओ के अपराध में , तीन तीन साल की सज़ा ,, और पंद्रह हज़ार रूपये के जुर्माने से दंडित करने की सज़ा सुनाई है
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