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14 नवंबर 2018

काश अभी टी ऍन शेषन होते

काश अभी टी ऍन शेषन होते ,या फिर उनकी तरह कोई ईमानदार ,निष्पक्ष ,दबंग ,चुनाव आयुक्त होते ,तो राजस्थान ,छत्तीसगढ़ ,,मध्यप्रदेश सहित दूसरे राज्यों के चुनावों में प्रचार के नाम पर ,भाजपा के लोग ,पत्रकारो को अपना एजेंट बनाकर नफरत और धर्मान्धता का जो ज़हर घोल रहे है ,उसमे कई पत्रकार ,,जेल में होते ,कई चैनल बंद हो गए होते ,,कई अखबारों के लिए बंदिशे हो जाती ,इधर भाजपा के कई ओहदों पर बैठे प्रवक्ता ,वगेरा अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिए गए होते ,,,लेकिन अब शायद यह सब वन्स अपॉन ऐ टाइम की बात होकर रह गयी है ,जी हाँ सभी जानते ,है ,,देश में निष्पक्ष निर्भीक चुनाव संचालन के लिए ,चुनाव आचार संहिता है ,आदर्श आचार संहिंता है ,लोकप्रतिनिधित्व क़ानून ,है,,हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन है ,,नफरत फैलाने वाले ,,धर्म आधारित प्रचार करने वाले प्रवक्ताओं ,वक्ताओं ,प्रत्याक्षियों ,उनके समर्थकों ,पार्टियों ,ऐसे मामलों को पेड़ खबरों की तरह चलाने वाले मीडिया ,पत्रकार ,अख़बार ,चैनलों के खिलाफ इस क़ानून में कार्यवाही का प्रावधान है ,पूरा देश रोज़ अख़बार पढ़ रहा है ,चैनल पर डिबेट ,बयानबाज़ी देख रहा है ,सभी ,प्रायोजित ,,मंदिर मस्जिद ,हिन्दू मुस्लिम ,,लोकप्रतिनिधित्व क़ानून के खिलाफ है ,,ताज्जुब है किसी जिला कलेक्टर ,किसी जनसम्पर्क निदेशक ,किसी पेड़ खबरों ,नफरत फैलाने वाली खबरों पर नियंत्रित करने वाले समिति सदस्यों ,खुद निर्वाचन आयोग ,उनके अधिकारीयों में से किसी एक ने भी ऐसी सार्वजनिक क़ानून तोड़ने वाली नफरतबाज़ी के खिलाफ कोई मुक़दमा दर्ज नहीं करवाया है ,,न ही कोई चेतावनी देकर उन्हें पाबंद किया ,है ,,निर्वाचन में सुप्रीमकोर्ट हाईकोर्ट की गाइड लाइन ,प्रचार प्रसार सामग्री को लेकर भी जो दी गयी है उसकी भी शत प्रतिशत पालना ,पर्वयक्षकों द्वारा रैली ,धरने ,प्रदर्शन हिसाब किताब के ब्योरे की निगरानी नहीं हो रही है ,पुलिस स्टाफ को हायकोर्ट द्वारा लाइसेंसी हथियार जमा करवाने के मार्गनिर्देशन का उलंग्घन कर दिए गये ज़ोर ज़बरदस्ती निर्देशों से परेशान किया जा रहा है ,,, आत्मरक्षा सहित अनेक कारणों से पुख्ता रिपोर्टों के बाद जारी किये गए लायसेंसी हथियारों को जमा करने के नाम पार उलझा दिया गया है ,हर थाना क्षेत्र के मालखाना इंचार्ज सहित दूसरे पुलिसकर्मी ऐसे हथियारों को जमा करने के लिए मनमुनव्वल कर रहे ,है ,,जबकि हायकोर्ट का खुला निर्देश है के चुनाव आयोग सिर्फ ऐसे हथियार लाइंसेंधारकों से जमा करेगा , जिनके खिलाफ संदिग्ध रिपोर्ट होगी ,या फिर कोई आपराधिक मुक़दमा दर्ज हुआ होगा ,हथियार दुरूपयोग की कोई शिकायत होगी ,,लेकिन एक साथ सभी हथियार जमा करने की जींद ने पुरे राजस्थान में कलेक्टर ,पुलिस अधीक्षक को ब्रेनलेस बनाकर थानाधिकारियों को मजबूर किया है ,जिसमे कई दिनों से मालखाना इंचार्ज सहित कई पुलिसकर्मी दूसरे आवश्यक कामकाज नहीं कर पा रहे ,है ,,जबकि पुलिस कर्मियों को अदालतों में गवाही देना ,अपराधियों को अदालत तक लेजाना ,निगरानी रखना ,,क़ानूनव्यवस्था के लिए गश्त पर जाने के अलावा प्रमुख प्राथमिकताएं होती है ,,,,कोटा सहित पुरे राजस्थान में लाइसेंसी हथियारों के जमावड़े के नामपर पुलिसकर्मी बेवजह परेशान किये गए है जो ,हायकोर्ट के मार्गदर्शन आदेशों की अवमानना भी है ,,निर्वाचन आयोग आरोप प्रत्यारोप ,दूसरी पार्टियों या फिर निर्दलीयों को खड़ा होने पर उनके खिलाफ रूपये लेकर निर्वाचन में खड़े होने के आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है ,निर्वाचन में खड़ा होना हर नागरिक का अधिकार है ,उसे हतोत्साहित करना ,उसे किसी दूसरे दल , या प्रत्याक्षी से रूपये लेकर खड़े होने का आरोप लगाकर हतोत्साहित करना ,समाज के समाज एक साथ ऐसे प्रत्याक्षियों पर हमलावर होना ,लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम में दाण्डिक क़ानून होने के बाद भी ,सोशल मिडिया सहित ने तंत्र माध्यम से ऐसा दबाव बनाकर ,निर्वाचन में खड़े हुए व्यक्ति की आज़ादी पर हमला करने ,उसे हतोत्साहित कर बदनाम करने ,उसकी छवि खराब करने ,,सामूहिक रूप से सामजिक दबाव बनाने ,या फिर अनर्गल लिखकर उसकी दावेदारी का उपहास उड़ाने वालों के खिलाफ भी निर्वाचन विभाग सक्षम होने के बाद भी अभी तक कोई कारगर कार्यवाही नहीं कर पाया है ,,खेर चुनाव होना है ,,आदर्श आचार संहिता के प्रति वोटर को सजग सतर्क रहना है ,सात दिसम्बर को घर से निकलकर ,शांतिपूर्ण मतदान में प्रत्येक वोटर को अपनी पसंद के उम्मीदवार को निर्वाचन के लिए वोट डालने के लिए अवश्य आना है ,,हम भारत के ज़िम्मेदार नागरिक है हमे राजस्थान की बेहतरीन सरकार ,अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रत्याक्षी के निर्वाचन के लिए अपना कर्तव्य निभाना है ,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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