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24 अक्टूबर 2017

आदरणीय मुख्यमंत्री साहिबा

आदरणीय मुख्यमंत्री साहिबा ,,क्या किसी महिला के साथ लोकसेवक बलात्कार कर देगा ,,,तब भी उस लोकसेवक के खिलाफ 180 दिन की जाँच के इन्तिज़ार के बाद मुक़दमा दर्ज होगा या नहीं इसका फैसला होगा ,,,,क्या कोई लोकसेवक जनता के करोडो रूपये खाकर भाग जाएगा ,,भ्रष्टाचार ,फैलाएगा ,,कर्तव्यों का उलंग्घन करेगा ,,फेक एनकाउंटर कर देगा ,,सड़को पर महिलाओं ,,आम जनता को दोढा दोढा कर मारेगा तब भी ऐसा ही होगा ,,विधायक साहिब ने बलात्कार कर दिया तो जांच नहीं होगी ,,विधायक साहिब ने पुलिस के थपप्पड़ मार तो मुक़दमा दर्ज नहीं होगा ,,,सांसद साहिब ,,ने कुछ कर दिया तो कर दिया ,,मुक़दमा दर्ज नहीं होगा ,,पंच ,,सरपंच ,,,पार्षद ,,चौकीदार जो भी हो जो कर दिया सो कर दिया ,हैं ना ,,इसलिए कहते है नक़ल में अक़्ल की ज़रुरत होती ,,है महाराष्ट्र बिल की नक़ल करने के पहले अक़्ल तो लगा लेते भाई ,,,,अख्तर खान अकेला कोटा राजस्थान

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