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01 जून 2024

कोटा कोचिंग आत्महत्या मामले में , सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की

 कोटा कोचिंग आत्महत्या मामले में , सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की ,
 प्रकरण में आगामी सुनवाई 18 जुलाई को होगी ,, हाईकोर्ट ने अतिरिक्त एटॉर्नी जनरल भारत संघ और महाधिवक्ता राजस्थान को भी सुनवाई में शामिल रहने के लिए कहा ,

कोटा 29 मई राजस्थान हाईकोर्ट ने कोचिंग छात्र व्यवस्था के मामले में स्वप्रेरित संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए , कहा है कि   कोटा में अध्यन्नरत छात्रों की आत्महत्या के खतरे को नियंत्रित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप और समय समय पर पारित आदेशों के बावजूद आत्महत्या की घटनाएं बार बार होना चिंता का विषय है , राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बारे में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार को छह सप्ताह का समय देते हुए आगामी सुनवाई 18 जुलाई को नियत की है , ,
ज्ञातव्य रहे की कोटा ,, सीकर  सहित अन्य स्थानों पर कोचिंग छात्र , चाहतराओं की आत्महत्या  मामले में , वर्ष 2016  से राजस्थान हाईकोर्ट गंभीर रूप से चिंतित है , राजस्थान हाईकोर्ट ने इस स्वप्रेरित संज्ञान याचिका मामले में गंभीर चिंतन , बहुपक्षीय सुनवाई के बाद ,राजस्थान सरकार को , एक दर्जन से भी अधिक दिशा निर्देश जारी कर इनकी क्रियानवयन के आदेश दिए है ,लेकिन कोटा सहित अन्य स्थानों पर, सभी प्रयासों के बावजूद भी , कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के सिलसिले पर लगाम नहीं लगी है , राजस्थान हाईकोर्ट ने उक्त मामले में वर्ष 2016 से अब तक अलग अलग अलग तारीखों पर 64 मार्गदर्शित , सुझावात्मक , आदेश जारी कर , उनकी पालना के निर्देश दिए है , ,इसी दौरान , राजस्थान हायकोर्ट के सुझाव ,, नियमित राज्य सरकार को निर्देशित करने के बाद , वर्ष 2023 राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल ऐंड रेगुलेशन बिल 2023 तय्यार किया लेकिन ना जाने किन कारणों से ,, इसे पिछली सरकार ने सदन में पेश कर पारित नहीं करवाया ,, इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के कोचिंग मामले में मार्दर्शन जारी करने के बाद , केंद्र सरकार ने भी जनवरी 2024 में कोचिंग गाइड लाइन बनाई , राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशित दबाव में , कोचिंग गाइड लाइन पालना के प्रयास दिखाए गए , लेकिन , केंद्र सरकार ने तो प्राधिकृत  अधिकारी , अपील अधिकारी , पंजीयन अधिकारी तक की नियुक्तियां नहीं की , जबकि , राजस्थान कोचिंग गाइड लाइन में चाहे अनेक कमिया रहीं , लेकिन उक्त गाइड  लाइन बिल में ,  पर पदनाम से समिति बनाई गई , और अपील के लिए भी समिति पदनाम से ही घोषित की , ,इधर कोटा कोचिंग में स्कूलों की तरह से , बच्चों को , स्कूली बच्चों की तरह , स्कूल में अनुपस्थित रहकर एक ही समय में स्कूल और कोचिंग में फिज़िकल उपस्थित होने की शिकायतें बढ़ी ,, और स्कूली समय में कोचिंग को प्रतिबंधित रखने के ंनिर्देशों का दबाव बना,  कोचिंग संचालकों ने भी , कहाँ रजिस्ट्रेशन कराये , इस मामले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया , कुल मिलाकर शॉप एक्ट के तहत बनी संस्था के तहत ही कोचिंग संचालित है , और स्कूली समय में ही संचालित है , दोहरा एडमिशन रोकने के लिए कोई कारगर व्यवस्थाएं और दण्डात्मक प्रावधान नहीं किये गए है , ,
इसी बीच सो मोटो ,राजस्थान सरकार , एवं डॉक्टर त्रिलोक नाथ शर्मा , बनाम राजस्थान सरकार की याचिकाओं में 22 मई 2024 को  फिर विस्तृत सुनवाई हुई , ,जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव , एवं जस्टिस  भूवन  गोयल की डबल बेंच में एडवोकेट सुधीर गुप्ता एमिकस क्यूरी श्वेता चौहान लखन शर्मा याचिका करता की तरफ से , महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ,,, शीतांशु शर्मा आर डी रस्तोगी अतिरिक्त महाधिवक्ता , सी एस सिन्हा , जय लोढ़ा , वी के सिंह ,, आशीष कुमार सिंह ,,  भवानी सिंह ,,एम एस राघव रेसपोंडेंट की तरफ से उपस्थित हुए ,, याचिका की सुनवाई के दौरान ,  माननीय हायकोर्ट ने कोटा कोचिंग में छात्रों की आत्महत्या मामले में गंभीर चिंता व्यक्त की ,, हाईकोर्ट ने कहा के पिछले दिनों  टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस से रिपोर्ट प्राप्त की थी , जिसने व्यापक रुपरेखा प्रस्तुत करते हुए अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी , छत्रों द्वारा आत्महत्या की ऐसी घटनाओं के लिए िज़्म्मेदार कारण और कारक बाद में जबरजय कोचिंग संस्थानों के कामकाज को निंयमीत करने के लिए एक विधेयक लाया गया , जो विद्दीक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया गया था , इस संबंध में उचित क़ानून की प्रतीक्षा में न्यायालय ने निर्देश जारी कर कहा था , के मसौदे पर विचार किया जाएगा ,, दिशा निर्देश के लिए ,कार्यान्वयन के लिए उक्त ,  दिशा निर्देशों की कार्यान्वयन के लिए समितियों का गठन हुआ ,, हायकोर्ट ने कहा की पिछली तारीख पर उक्त न्यायलय ने मानसिक स्वास्थ्य मुद्दोंके समाधान  मज़बूत तंत्र  केंद्रित किया था  ,भारत सरकार की तरफ से उपस्थित विद्वान ऐ एस जी विद्वान महाधिवक्ता ने राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वकील को भी अपने सुझाव दिशा निर्देश देने के लिए समय दिया , भारत सरकार  मंत्रालय , उच्च शिक्षा विभाग ने विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत  परामर्श के बाद अपने पत्र के माध्यम से राजस्थान राज्य सहित  भेजे गए व्यापक  दिशानिर्देश तय्यार किये गए हैं जिसमे 16 जनवरी 2024 के कोचिंग संयत्रों के विनियमन के लिए दिशा निर्देश शामिल है ,जिसमे बताया गया की उक्त निर्देश व्यापक है , कोचिंग स्नेटर चलाये जाने वालों के लिए आचार संहिता नियंत्रण का प्रयास है , ,कोचिंग के पंजीयन का आवश्यक क़ानून है , इसमें जुर्माने के प्रावधान भी हैं , ,बहस के दौरान , महाधिवक्ता ने कहा की  भारत सरकार की गाइड लाइन को राजस्थान में आदेश दिनांक , 28 फरवारी 2024 के माध्यम से अपनाया गया है , ,कोटा कलेक्टर सहित सभी कलेक्टर्स को , गाइडलाइन की पालना के लिए निर्देशित किया गया है ,, उन्होंने कहा की कोचिंग पंजीयन  की समय सीमा है पंजीयन  व्यवस्था के बाद जानाचूचित स्तर पर अधिकारीयों द्वारा की जायेगी , जिन्हे दिशा निर्देश है की शिक्षण सुविधाओं , परामर्श ,, सम्बोधन के उचित मानकों , रखरखाव संबंधित पहलुओं की जांच करें , ,चाहतरों कीमांसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों का भी ध्यान रखा जा रहा हैं ,  महाधिवक्ता ने बहस  भारत सरकार द्वारा बनाये गए दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए पूर्ण तंत्र विकसित करने की दिशा में आवश्यक क़दम ,उठाने व्यवस्था के लिए छह सप्ताह का समय देने की मांग उठाई ,, उक्त सुनवाई के दौरान , विद्वान न्यायमित्र ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा की पूर्व में भी इस न्यायलय  विभिन्न आदेशों के बावजूद वांछित परिणाम नहीं ,मिले हैं , और इसीलिए दिशा निर्देशों को पालना सख्ती से करवाया जाना ज़रूरी हो गया है , न्यायमित्र ने दिशा निर्देशों की पालना ईमानदारी , समर्पण भाव से नहीं करने पर चुनता व्यक्त करते हुए कहा के इस कारण ही , वंचित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं , ,विद्वान् महाधिवक्ता ने न्यायलय को संबंधित आदेश , निर्देशों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया ,, बालकल्याण आयोग के सुझावों को भी शामिल किया गया ,इसके लिए न्यायलय ने कहा के पृथक से आदेश देने की आवश्यकता नहीं है , हाईकोर्ट ने इस मामले में आगामी सुनवाई 18  जुलाई 2024 को नियत की है , हाईकोर्ट ने कहा के मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत संघ के ऑडिशन सॉलिसिटर जनरल और महाधिवक्ता भी भविष्य की सुनवाई में शामिल रहें ,, ,,, अख्तर खान अकेला कोटा  राजस्थान 9829086339

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