दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों,
चाहे वे मानसिक हों या फिर शारीरिक, को बढावा देता है. इस व्यवस्था ने
समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट में ले लिया है. अमीर और संपन्न परिवार
जिस प्रथा का अनुसरण अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए
करते हैं वहीं निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी के विवाह में दहेज देना उनके
लिए विवशता बन जाता है. क्योंकि वे जानते हैं कि अगर दहेज ना दिया गया तो
यह उनके मान-सम्मान को तो समाप्त करेगा ही साथ ही बेटी को बिना
दहेज के विदा किया तो ससुराल में उसका जीना तक दूभर बन जाएगा. संपन्न
परिवार बेटी के विवाह में किए गए व्यय को अपने लिए एक निवेश मानते हैं.
उन्हें लगता है कि बहूमूल्य उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह सीधा
उनकी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा. इसके अलावा उनकी बेटी को भी ससुराल में
सम्मान और प्रेम मिलेगा.
हमारा सामाजिक परिवेश कुछ इस प्रकार बन चुका है कि यहां व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके आर्थिक हालातों पर ही निर्भर करती है. जिसके पास जितना धन होता है उसे समाज में उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है. ऐसे परिदृश्य में लोगों का लालची होना और दहेज की आशा रखना एक स्वाभाविक परिणाम है. आए दिन हमें दहेज हत्याओं या फिर घरेलू हिंसा से जुड़े समाचारों से दो-चार होना पड़ता है. यह मनुष्य के लालच और उसकी आर्थिक आकांक्षाओं से ही जुड़ी है. इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिसे जितना ज्यादा दहेज मिलता है उसे समाज में उतने ही सम्माननीय नजरों से देखा जाता है.
दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए सरकार ने वर्ष 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया था. लेकिन आज भी इसके स्वरूप या पारिवारिक मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं आया. इसके विपरीत इसकी लोकप्रियता और चलन दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है. अभिभावक बेटी के पैदा होने पर खुशी जाहिर नहीं
हमारा सामाजिक परिवेश कुछ इस प्रकार बन चुका है कि यहां व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके आर्थिक हालातों पर ही निर्भर करती है. जिसके पास जितना धन होता है उसे समाज में उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है. ऐसे परिदृश्य में लोगों का लालची होना और दहेज की आशा रखना एक स्वाभाविक परिणाम है. आए दिन हमें दहेज हत्याओं या फिर घरेलू हिंसा से जुड़े समाचारों से दो-चार होना पड़ता है. यह मनुष्य के लालच और उसकी आर्थिक आकांक्षाओं से ही जुड़ी है. इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिसे जितना ज्यादा दहेज मिलता है उसे समाज में उतने ही सम्माननीय नजरों से देखा जाता है.
दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए सरकार ने वर्ष 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया था. लेकिन आज भी इसके स्वरूप या पारिवारिक मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं आया. इसके विपरीत इसकी लोकप्रियता और चलन दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है. अभिभावक बेटी के पैदा होने पर खुशी जाहिर नहीं
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