दिल्ली में केजरी सरकार ने ,,सरकारी कर्मचारियों और अधिकारीयों के पक्ष में
एक परिपत्र जारी कर उन्हें निर्देशित किया है की किसी भी समाचार पत्र में
या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका मान मर्दन करने की खबर दिखाई जाती है
,,छापी जाती है अगर कोई ऐसी खबर से आहत है तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में
गठित समिति में शिकायत देकर ऐसे मामले में प्रकाशक ,,संपादक को दंडित
करवाने के लिए मान हानि का मुक़दमा करने बाबत 199 सी आर पी सी के प्रावधानों
के तहत स्वीकृति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकता है ,,,,,,,,,,,,,,,यह
परिपत्र राजनितिक है ,,,अफसोसनाक है ,,अगर केजरीवाल अपने परीपत्र में
आदेशित करते के जिन समाचार पत्रों ,,इलेक्ट्रॉनिक मिडिया में गॉपिंग खबरें
,,बिना किसी प्रमाण तथ्यों के खबरे प्रकाशित की जाती है दिखाई जाती है अगर
इन खबरों की सच्चाई के मामले में पत्रकार सच्चाई का सुबूत दे दे तो संबंधित
व्यक्ति के ख़िलाफ़ कार्यवाही कर उसे दंडित किया जाए लेकिन अगर प्रकाशित या
प्रसारित खबर में गोसपिन्ग हो केवल मान मार्डन हो ,,,किसी की टोपी उछालना
हो प्रसारित खबर के पक्ष में कोई प्रमाण न हो तो ऐसे पत्रकारों को जेल
भेजने का सख्त क़ानून भी बनाया जाना चाहिए ,,,,,,,अख्तर खान अकेला कोटा
राजस्थान
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